बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना
रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर जिला मण्डला द्वारा आरोपी चैनसिंह मरकाम पिता बिरजू मरकाम उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम अरोली थाना खटिया जिला मण्डला को धारा 376(2) (एल), 506 भाग-2, धारा 92 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आजीवन कारावास एवं कुल 3000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है किः अभियोक्त्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह कक्षा 8वी तक पढ़ी लिखी है वे लोग दो भाई और दो बहन है उसे बचपन से दाहिने आंख में दिखाई नहीं देता है तथा उसकी बायी आंख में उसे पास का दिखाई देता है परन्तु दूर का दिखाई नहीं देता है वह अपना काम स्वयं कर लेती है वह अकेली आना-जाना कर लेती है अभियुक्त चैनसिंह मरकाम को वह जानती पहचानती है। दिनांक 02.03.2023 को सुबह करीब 10.00 बजे वह शौच करके अपने खेत तरफ से आ रही थी तभी उसके खेत के पास अभियुक्त चैनसिंह मरकाम आया और उसे सामने से पकड़ लिया तब उसने अभियुक्त को बोली कि उसे छोड़ दो नहीं तो घर में बता दूंगी तब अभियुक्त उससे कहने लगा कि घर मे बतायेगी तो तेरी बदनामी हो जायेगी और चिल्लायेगी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा इसके बाद अभियुक्त ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ जोर-जबरदस्ती कर गलत काम (बलात्कार) किया जिस कारण से उसके गुप्तांग से बहुत खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गई घटना के थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब वह जोर-जोर से रोनी लगी तब अभियुक्त चैनसिंह मरकाम उसके पास से चला गया तथा कुछ देर बाद उसकी बड़ी मम्मी उसके पास आई और उससे पूछी की क्यों रो रही हो तब उसने अपनी बड़ी मम्मी को घटना की बात बताई उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना खटिया के द्वारा अपराध क्र. 08/2023 अन्तर्गत धारा 376 (2) (एल), 506 भाग-2, धारा 92 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें बिचारण उपरांत माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर जिला मण्डला द्वारा आरोपी चैनसिंह मरकाम पिता बिरजू मरकाम उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम अरोली थाना खटिया जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय कुमार अहिरवार के द्वारा की गई।