स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण खिलाफ एकजुट स्वास्थ्य संगठन

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रेवांचल टाईम्स – स्वास्थ सेवाओं की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है और कई प्रयासों के बावजूद सरकार भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को लागू नहीं कर पाई है। अभी भी विशेषज्ञों के 2374 पद रिक्त है, जो स्वीकृत पदों का 63.73% है। चिकित्सा अधिकारियों के 1054 (स्वीकृत पदों का 55.97%) पद और दंत चिकित्सकों के 314 पद रिक्त है और इसलिए कई सीएचसी और जिला अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ और आवश्यक सहायक कर्मचारी नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल के अनुसार मध्य प्रदेश में केवल 43 विशेषज्ञ ,सामान्य ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर  670, रेडियोग्राफर 191, फार्मासिस्ट 474, प्रयोगशाला तकनीशियन 483  और 2087 नर्सिंग स्टाफ सीएचसी में काम कर रहे हैं।

 

सन् 2015 में म.प्र सरकार ने  27 जिलों के जिला अस्पतालों और सीएचसी को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की थी, जिसका मध्यप्रदेश के विभिन्न समूहों ने विरोध किया था। इसके बावजूद 3 नवंबर 2015 को राज्य स्वास्थ्य समिति ने अलीराजपुर जिला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोबट के शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर में सुधार और कुछ अन्य चुनिंदा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वडोदरा की संस्था दीपक फाउंडेशन के साथ एम.ओ.यू. किया गया।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने उन्हें फंड भी दिया। यह पूरा कार्य बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के हुआ। जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और बाद में एक साल बाद यह अनुबंध रद्द कर दिया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस दौरान अलीराजपुर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ था।

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना 2014 में शुरू की गई थी।इस योजना के अनुसार मुफ्त दवाइयाँ और जांचें मुफ्त प्रदान करने की गारंटी दिया गया था। हाल ही में हब और स्पोक मॉडल जो प्रयोगशाला सेवाओं के निजीकरण का एक और रूप है। निजी संस्थाओं ने लाभ कमाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और प्रयोगशालाओं का उपयोग किया है।

11 जुलाई 2024 के पत्र क्रमांक एनआईटी संख्या 471/2/वाईवी/डीएमई/2024 के अनुसार निजी संस्थाएँ पीपीपी मोड के तहत 10 जिला अस्पतालों में निजी मेडिकल कॉलेज विकसित करेंगी। यह नीति आयोग के 1 जनवरी 2020 के प्रस्ताव पर आधारित है, जिसका 2020 में विभिन्न राज्यों और मध्य प्रदेश ने विरोध किया था। मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए मॉडल रियायत समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है (पृष्ठ 58 से 62) कि पूरे जिला अस्पतालों को निजी संस्थानों को सौंप दिया जाएगा।

 

अब 22 अक्टूबर 2024 की मेडिकल न्यूज के अनुसार सरकार 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 51 सिविल अस्पतालों को आउटसोर्स करने की योजना बना रही है। इस कदम से साफ पता चलता है कि मौजूदा सरकार अपने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए संघर्ष कर रही है। अगर यह फैसला स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों या मंत्री स्तर पर लिया गया है, तो सरकार को इस कदम के पीछे की मंशा का पारदर्शी ब्यौरा देना चाहिए। जनता को निर्णय लेने की प्रक्रिया को जानने और समझने का अधिकार है। सरकार को इस कदम के कारणों की जांच रिपोर्ट साझा करना चाहिए और राज्य के सभी रेफरल अस्पतालों के निजीकरण के अपने फैसले को वापस लेने पर विचार करना चाहिए।

 

इस देश में और विश्व स्तर पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण और निगमीकरण लोगों की उन तक पहुँच के लिए फायदेमंद रहा है। इस बात के भी बहुत से सबूत हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण उन लोगों के लिए बाधाएँ पैदा करेगा जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

 

पूर्व स्वास्थ्य सचिव( स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के सुजाता राव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का व्यावसायीकरण आपदा का कारण बन सकता है।

इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश राज्य अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है और सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों को निजी खिलाड़ियों को सौंपकर लोगों के स्वास्थ्य से समझौता कर रहा है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को इन अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।

जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और स्वस्थ वातावरण का अधिकार शामिल है।

 

संविधान का अनुच्छेद- 47 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिकता देने का आदेश देता है, जो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को उजागर करता है।

 

एमपीएमटीए-एमपी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, शासकीय स्वायत्तशासी चिकित्सा अधिकारी संघ, एमपीएमओए-एमपी मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, शासकीय स्वायत्त शासकीय चिकित्सा महासंघ , ईएसआई चिकित्सा संघ, चिकित्सा शिक्षा संघ, जन स्वास्थ्य अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अभियान, संविदा चिकित्सक संघ, एमपी आशा व आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ ने कहा है कि पीपीपी  माॅडल या आउटसोर्सिंग का विरोध करते हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की ओर ले जा सकता है। इसके बजाय हम सरकार से सभी हितधारकों को बुलाने और अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा करने की वकालत करते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सरकारी नियंत्रण में रहें। यह स्वास्थ्य प्रशासन को बढ़ाने और स्वास्थ्य संकेतकों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार की जवाबदेही की पुष्टि करता है।

 

संपर्क नंबर – डॉ. राकेश मालवीय (9826961681), डॉ. माधव हासानी (7566831606, ) अमूल्य निधि (9425311547), राज कुमार सिन्हा (9424385139)

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