आबकारी विभाग की कार्यवाही में अवैध शराब के 05 प्रकरण कायम
जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 10 जनवरी 2025 को आबकारी विभाग वृत्त बजाग में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश कर कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपी सुनीता बाई ग्राम हल्ला टोला से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, नीतेश सारिबान ग्राम रुसा से 3 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, कुसुमलता बाई ग्राम किंरगी से 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, द्रोपदी बाई ग्राम किंरगी से 5 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब,कृष्णा बंजारा ग्राम हर्रा टोला से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त हुई, जिसकी कुल मात्रा 21 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब व अनुमानित कीमत 4200/- रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) “क“ तहत पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एम.आर. उइके के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक श्री सम्हर सिंह धुर्वे, आबकारी आरक्षक श्री राम भरोस ठाकुर, श्री छिद्दी लाल झारिया, श्री मनीष उईके , श्रीमती करिशमा सलामे व नगर सैनिक तोक सिंह मरावी द्वारा किया गया।