बलात्कार के आरोपी बालकिशन तेकाम को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/-रूपये अर्थदंड
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडबलात्कार के आरोपी बालकिशन तेकाम को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/-रूपये अर्थदंड
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी द्वारा अभियुक्त बालकिशन तेकाम, आयु 20 वर्ष, निवासी ग्राम ईश्वरपुरा, थाना घंसौर, जिला सिवनी म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए दिनांक-16.01.2025 को विशेष प्रकरण क्रमांक- एस सी 05/2022, अपराध क्रमांक-279/2022, धारा 366 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/-रूपये अर्थदंड तथा धारा 5 (एल)/6 पॉक्सो के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया गया था जिसकी रिपोर्ट थाना नैनपुर में की गई थी प्रकरण की विवेचना नैनपुर थाना में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक सुश्री निधि नेमा द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर बयान लिये गये तथा विवेचना की गई थी। प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी फरार हो गया था इसलिए थाना नैनपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-499/23, धारा 224/34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए साक्षियो की साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी बालकिशन तेकाम को सजा हुई है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा की गई।ला माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी द्वारा अभियुक्त बालकिशन तेकाम, आयु 20 वर्ष, निवासी ग्राम ईश्वरपुरा, थाना घंसौर, जिला सिवनी म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए दिनांक-16.01.2025 को विशेष प्रकरण क्रमांक- एस सी 05/2022, अपराध क्रमांक-279/2022, धारा 366 भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/-रूपये अर्थदंड तथा धारा 5 (एल)/6 पॉक्सो के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया गया था जिसकी रिपोर्ट थाना नैनपुर में की गई थी प्रकरण की विवेचना नैनपुर थाना में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक सुश्री निधि नेमा द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर बयान लिये गये तथा विवेचना की गई थी। प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी फरार हो गया था इसलिए थाना नैनपुर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-499/23, धारा 224/34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा माननीय न्यायालय द्वारा भी आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए साक्षियो की साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी बालकिशन तेकाम को सजा हुई है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा की गई।
