हाई कोर्ट ने 24 नीलाम हो रही दुकानों पर लगाई रोक अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद

18

 

दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला। अमरेंद्र सिंह राजपूत उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नैनपुर/ सभापति शिक्षा समिति जनपद पंचायत नैनपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर ने नैनपुर नगर पालिका के द्वारा गायत्री मंदिर के बाजू में जनपद प्राथमिक शाला की भूमि में नवनिर्मित 24 दुकानों कि नीलामी पर रोक लगा दी है। प्रकरण की अगली सुनवाई 13 मार्च की तिथि तय है।


अमरेंद्र सिंह राजपूत के वकील एमके पांडे के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नगर पालिका परिषद नैनपुर द्वारा गायात्री मंदिर के बाजू में जनपद प्रथमिक शाला की भूमि में नव निर्मित 24 दुकाने निलामी हेतु निविदा दिनाक 30.01.2024 से चालू की गई है। जो कि विद्यालय परिसर की भूमि में निर्मित है।जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक 21.02.2024 द्वारा अपील स्वीकार कर नीलमी की प्रकिया याचिका के निराकरण तक रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका डब्लू पी कंमाक 3870/ 2024 के आदेशानुसार ऑनलाईन दुकान की नीलामी प्रकिया पर रोक लगाई गई है। नगरपालिका नैनपुर द्वारा दुकानो की नीलामी प्रकिया रोकी जावेगी। शासन के करोड़ों की लागत से बनी हुई दुकानों को प्रारंभ करने के पूर्व में ही शिक्षा समिति से सहमति लिया जाना चाहिए था नगर पालिका की लापरवाही के चलते आज करोड़ों के खर्चों से निर्मित दुकानों पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है यह दुकान बेरोजगारों के लिए बनाई गई थी किंतु इन दुकानों पर भी अधिक मूल्य रखने के चलते पूर्व में भी यह दुकान विवादित रही है।

instagram 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.