चिन्हित जघन्य सनसनीखेज मामले में हत्या के आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड
रेवाँचल टाईम्स – मंडला, माननीय पंचम अपर सत्र न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण (1) सौरभ कछवाहा पिता स्व. उदय कछवाहा आयु 27 वर्ष निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड मण्डला एवं नितिन मिश्रा उर्फ जानू मिश्रा पिता कृष्ण कुमार मिश्श्रा आयु 26 वर्ष निवासी किसलपुरी थाना व जिला डिण्डौरी एवं रोहित यादव उर्फ बाबूलाल यादव पिता फागूलाल यादव आयु 25 वर्ष निवासी कूम्हा थाना समनापुर जिला डिण्डौरी एवं वसीम खान उर्फ फुल्लू पिता जमील खान आयु 30 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मण्डला को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि धारा 307 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 25 (1-B) b आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास एवं कुल 17 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आनंद ज्योतिषी अ.सा.04 ने इस आशय की देहाती नालिसी प्रदर्श पी 09 दिनांक 21.10.2021 को रात्रि 02.35 बजे थाना कोतवाली मण्डला पर लेखबद्ध करायी कि वह ईडन गार्डन मण्डला में रहता है। दिनांक 20.10.2021 को वह रात्रि में दुर्गा विसर्जन हेतु गया था तभी उसकी बड़ी बहन पूजा ज्योतिषी (अ.सा.13) का फोन रात्रि करीब 12.00 बजे उसके पास आया। उसने बताया कि जानू मिश्रा, सौरम कछवाहा, फुल्लू, बाबूलाल यादव रात्रि करीब 11.50 बजे मेरे घर के अंदर आ गये और मां-बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुये उन लोगों पर बका अडा दिया और कहने लगे कि तुम्हारे भाई लोग कहां है आज हम उनको जान से मार देंगे फिर घर के कमरों की तलाश करते हुये वापस चले गये। उसकी बहन ने उन्हें जल्दी घर आने को बोला फिर वह अपने घर के लिये निकल पड़ा। उसका भाई अभिषेक उसे ईडन गार्डन ग्राउण्ड पर मिला। वे बातचीत कर ही रहे थे तो उनके घर के तरफ से आवाज आने लगी। आवाज सुनकर वे ग्राउण्ड से घर की तरफ निकले तो देखा कि अभियुक्त जानू मिश्रा, सौरभ कछवाहा, फुल्लू व बाबूलाल अपने साथियों के साथ घर के सामने खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। ये देखते हुये वे लोग ग्राउण्ड की तरफ भागे तभी उसे भागते हुये पकड़ लिया। जानू मिश्रा ने उसे जान से मारने की नीयत से बके से उस पर हमला किया जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। अभियुक्त सौरभ कछवाहा ने तलवार से फुल्लू व बाबूलाल ने उसे रॉड से व जानू मिश्रा ने उसे सिर पर बके से मारा। वे लोग कहने लगे कि इसका काम हो गया है अब इसके भाई को निपटाते हैं, ऐसा कहकर उसके भाई को मारने के लिये चले गये। डेढ़ साल पहले भी इन लोगों ने उसके भाई को मारा था जब वह अपने आपको संभालते हुये घर पहुंच रहा था तभी रास्ते में उसके परिवार के लोग मिल गये। उसके सिर से काफी खून निकल रहा था तो परिवार वालों के साथ वह जिला अस्पताल मंडला में ईलाज भर्ती हो गया था। अभियुक्त जानू मिश्रा, बाबूलाल यादव, फुल्लू, सौरभ कछवाहा आरै साथियों ने उसकी हत्या करने के इरादे से मारपीट की है, कार्यवाही की जावे। पूजा ज्योतिषी अ.सा.13 ने इस आशय की गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण प्रदर्श पी 36 थाना कोतवाली मण्डला पर दिनांक 21.10.2021 के 09.13 बजे लेखबद्ध करायी कि दिनांक 20.10.2021 को रात्रि करीब 08.00 बजे उसका भाई अभिषेक ज्योतिषी ईडन गार्डन स्थित घर से दुर्गा विसर्जन में गया था। उसने अभिषेक के मोबाईल क्रमांक 8982383765 पर सूचना दी थी कि रात्रि करीब 12.00 बजे उनके घर में जानू मिश्रा, सौरभ कछवाहा, फुल्लू तथा बाबूलाल ने झगड़ा किया है उसे जल्दी घर आने को बोला था, वह घर नहीं आया है जिसकी तलाश उसने आस-पड़ौस व रिश्तेदारी में की है किन्तु कहीं पता नहीं चला। उसने नीले रंग का शर्ट, नीले रंग का जीस पेंट व बेल्ट पहना है, ऊंचाई 5.7 फीट है व रंग गोरा है। पूजा ज्योतिषी अ.सा.13 ने इस आशय की देहाती मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी 37 थाना कोतवाली मण्डला पर दिनांक 21.10.2021 के प्रातः 10.00 बजे लेखबद्ध करायी कि वह ईडन गार्डन रहती है, अभिषेक ज्योतिषी उसका छोटा भाई है। दिनांक 20.10.2021 के रात्रि 11.50 बजे उसके घर जानू मिश्रा, सौरभ कछवाहा, बाबूलाल यादव व फुल्लू खान मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये हाथ में बका व तलवार लेकर घुस आये तथा उसके भाईयों की तलाश की, नहीं मिलने पर वहां से चले गये जिसकी सूचना उसने अपने भाईयों को दी थी। कुछ देर बाद उसका भाई आनंद खून से लतपथ मिला, उसके सिर से काफी खून निकल रहा था, आनंद बता रहा था कि जानू मिश्रा, सौरभ कछवाहा, बाबूलाल यादव व फुल्लू खान ने अपने साथी सहित उसके साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट की है और बड़े भाई अभिषेक को पीछा करते हुये जान से मारने के लिये गये हैं। तब उसने आनंद को जिला अस्पताल में भर्ती किया। आनंद की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। वह अपने परिवार के साथ रात भर अभिषेक को तलाश करते रही व सुबह थाना मण्डला पर जाकर रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के बाद जब वह घर गयी तब चर्चा होने लगी थी कि एक डेड बॉडी आदर्श स्कूल के पास नाली में पड़ी है, सुनकर वे सभी लोग मौके पर पहुंचे जहां उसके भाई अभिषेक की लाश पड़ी थी, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जानू मिश्रा, सौरभ कछवाहा, बाबूलाल यादव, फुल्लू खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई की हत्या की है। देहाती नालिसी प्रदर्श पी-09 के आधार पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली मण्डला में अपराध क. 486/2021 अंतर्गत धारा 294, 307, 324, 458, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 93 लेखबद्ध की गयी है। विवेचना के दौरान इस तथ्य का पता चलने पर कि अपराध क. 486/2021 में आहत आनंद ज्योतिषी के भाई अभिषेक ज्योतिषी की हत्या हुयी है, मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी 36 की कार्यवाही को इस अपराध के साथ जोड़कर धारा 302, 147, 148, 149 भा.द.वि. के अपराध की वृद्धि करते हुये उक्त दोनों ही प्रकरणों की विवेचना एक साथ की गयी है।
विवेचना के दौरान आरक्षी केन्द्र कोतवाली द्वारा घटना स्थल के आसपास के रहवासियों से सी.सी.टी.व्ही. फुटेज संकलन, घटना स्थल का मौका नक्शा, आहत आनंद ज्योतिषी के कपड़ों आदि की जप्ती, उसका चिकित्सकीय परीक्षण, मृतक अभिषेक ज्योतिषी के शव का पोस्टमार्टम, अभियुक्तगण के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त आयुधों की जप्ती व उनसे संबंधित क्वेरी, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, अभियुक्तगण तथा मृतक के कपड़ों एवं प्रयुक्त किये गये आयुधों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच, उनका डी.एन.ए. परीक्षण, साक्षीगण के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध कराना, साक्षियों के धारा 161 द.प्र.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करना, घटना स्थल की जांच की कार्यवाही की गई और अभियुक्तगण बंटी यादव, अमन कछवाहा, अमित तिवारी, लकी धारवैया उर्फ लकी खड्डन, आशुतोष उर्फ आकाश कछवाहा, सौरभ कोष्टा उर्फ सोनू के विरूद्ध साक्ष्य आने पर भी सहअभियुक्तगण के रूप में संयोजित करने के उपरांत दिनांक 17.01.2022 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण (1) सौरभ कछवाहा पिता स्व. उदय कछवाहा आयु 27 वर्ष निवासी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड मण्डला एवं नितिन मिश्रा उर्फ जानू मिश्रा पिता कृष्ण कुमार मिश्रा आयु 26 वर्ष निवासी किसलपुरी थाना व जिला डिण्डौरी एवं रोहित यादव उर्फ बाबूलाल यादव पिता फागूलाल यादव आयु 25 वर्ष निवासी कुम्हा थाना समनापुर जिला डिण्डौरी एवं वसीम खान उर्फ फुल्लू पिता जमील खान आयु 30 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिला मण्डला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं शेष 06 आरोपीगणों को माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक निदेशक अभियोजन श्री एस.एस. ठाकुर के द्वारा किया गया।