रेवांचल टाईम्स समाचार पत्र में प्रकाशित दो समाचार को मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान में माँगा जबाब

112

 

रेवांचल टाइम्स – मंडला, जिले से प्रकाशित दैनिक एक मात्र समाचार पत्र दैनिक रेवांचल टाईम्स लगातार अपने समाचार पत्र के माध्यम से ग़रीब, शोषित, भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, अन्याय, ग़बन, घोटालों औऱ जनहित लोकहितार्थ मुद्दों को लेकर समाचार प्रकाशित किये है जिसमे जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समय समय मे समाचार के माध्यम से जिले में चल रही व्यवस्था व अन्य शासन की योजनाएं जो लोगों तक पहुँच पा रही है या नही तो उनके बीच पुल बनने का कार्य किया है जिसमे प्रकाशित समाचारों पर जिला प्रशासन पुलीस प्रशासन ने कार्यवाही भी की है और अब प्रकाशित समाचार को मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोेग,भोपाल (म.प्र.) ने भी संज्ञान में लेते हुए मंडला कलेक्टर से कार्यवाही करते हुए जबाब की माँग की है।

भोपाल, शुक्रवार 31 मई, 2024 को’’ 09 मामलों में लिया संज्ञान’’ जिसमे दो मामले मंडला जिले के,

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी एवं सदस्य श्री राजीव कुमार टण्डन ने विगत दिवसों के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के ’ 09 मामलों में संज्ञान’ लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। जिसमे 2 मामले मण्डला जिले के हैं। आयोग ने संबंधितों से जवाब मांगा है।

मण्डला जिले के 2 मामले जो समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुए थे जिसमें प्रथम दृष्टया मानव अधिकार का उल्लंघन है ऐसे मामले को संज्ञान मे लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। इस बात की जानकारी कार्यालय प्रभारी म. प्र. मानव अधिकार आयोग-मित्र, शिकायत प्रकोष्ठ शाखा मण्डला के वरूण विकास नीखर ने दी है।

बगैर इश्तेहार के मनमाने लीज पर दी जा रही भूमि

मंडला जिले में बालबाडी स्कूल छात्रावास की दयनीय होने का मामला सामने आया है। शासन द्वारा वन में निवासरत वनवासियों के बच्चों को शिक्षा मिलने के लिये भूमि लीज पर दी गई हैं, जिस पर वन विभाग एवं वनवासी सेवा मण्डल की मिली भगत से उन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने डीएफओ, मंडला एवं कलेक्टर, मंडला से मामले की जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।

नदी में डूबने से हुई युवक की मृत्यु

मंडला जिले के तहसील नैनपुर की टाटरी चोकी के अंतर्गत ग्राम बहेरी नदी में नहाने गये एक युवक की पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने की घटना सामने आई है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, मंडला से मामले की जांच कराकर मृतक के वैध उत्तराधिकारियों को शासन की योजना/नियमानुसार देय आर्थिक सहायता राशि के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।

instagram 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.