बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

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बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मचलेश कछवाहा पिता गोपाल कछवाहा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम घटिया थाना बम्हनी जिला मण्डला को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 450 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 3(2) (V) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री ने दिनांक 15.10.2019 को थाना बम्हनी में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वह गांव में रहकर घरेलू काम करती है। दिनांक 14.10.2019 की रात्रि करीब 9.00 बजे उसके पति नाटक का कार्यक्रम देखने ग्राम ककैया गये थे तथा घर पर वह व उसकी सास थे। वह अपने कमरे में अकेले सो रही थी और बाजू वाले कमरे में उसकी सास सो रही थी। दिनांक 14.10.2019 की रात्रि करीब 10.30 बजे गांव का मचलेश कछवाहा जिसे वह पहले से जानती-पहचानती हैं उसके कमरे में पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस आया और यह जानते हुए कि वह मेहरा जाति (अनुसूचित जाति) की महिला है, उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जोर-जबरदस्ती कर गलत काम (बलात्कार) किया, जब वह जोर से चिल्लाने लगी, उतने में उसके पति भी ग्राम ककैया से वापस आ गये, जो उसकी आवाज सुनकर सीधे कमरे में अंदर आ गये, तब मचलेश कछवाहा उसके पति को देखकर उसे छोड़कर भाग गया। अभियोक्त्री की लेखीय आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बम्हनी में अपराध क.279/2019 अंतर्गत धारा 450,376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 (1) डब्लू (1) एवं 3 (2) (5) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया गया। तथा अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री से सहमति प्राप्त कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियोक्त्री के कथन अंकित कराये गये। अनुसंधान के दरौरान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफतार कर अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा अभियुक्त का आईडेंटीफिकेसन फार्म तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी मचलेश कछवाहा पिता गोपाल कछवाहा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम घटिया थाना बम्हनी जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी सरमन सिंह ठाकुर द्वारा की गई है।

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