अवैध रूप से रेत परिवहन करने वाले आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास…
रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडला जिला मण्डला द्वारा आरोपी रामप्रसाद जंघेला पिता नारायण प्रसाद जंघेला उम्र 43 वर्ष निवासी ग्वारा एवं मनमोहन यादव पिता मिहीलाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी तुमरीटोला थाना बम्हनी जिला मंडला को धारा 379, 414 भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि दिनांक 20.12.2020 को फरियादी सहा. उपनिरीक्षक लक्ष्मीचंद बिसेन को बीट क्षेत्र भम्रण के दौरान बंजर नदी टिकरी घाट की तरफ से पावर ट्रैक कंपनी का एक ट्रेक्टर एमपी.51ए.ए.6882 जिसकी ट्राली में रेत भरी थी आता दिखाई दिया। जिसके चालक का नाम पूछने पर मनमोहन बताया जिससे रेत परिवाहन के संबंध में रायल्टी मांगे जाने पर नहीं होना बताया जिसे अभिरक्षा में लेकर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन लिये गये जिसमें चालक ने उक्त ट्रेक्टर रामप्रसाद जंघेला का होना तथा बंजर नदी टिकरी घाट से बिना रायल्टी की रेत चोरी कर लाना बताया। अभियुक्तगण द्वारा बिना रायल्टी के रेत को अवैध रूप से उत्खनन कर परिवहन करते पाये जाने एवं वाहन मालिक द्वारा रेत चोरी करने में सहायता करना पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्र.321/2020 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफतार कर गवाहों के समक्ष वाहन को मय रेत ट्राली को जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए विचारण उपरांत माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी रामप्रसाद जंघेला पिता नारायण प्रसाद जंघेला उम्र 43 वर्ष निवासी ग्वारा एवं मनमोहन यादव पिता मिहीलाल यादव उम्र 21 वर्ष निवासी तुमरीटोला थाना बम्हनी जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री जीतेन्द्र सिंह के द्वारा की गई है।