कम्पोजिट मदिरा दुकान समनापुर के लिए एक दिवस के लिए मदिरा दुकान का लायसेंस निलंबित करते हुए बंद किये जाने का आदेश जारी

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दैनिक रेवांचल टाइम्स डिंडौरी …जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान समनापुर के वर्ष 2024-25 में मेसर्स वामिका ट्रेडर्स, प्रो. रोहित जयसवाल अनुज्ञप्तिधारी है। वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त समनापुर द्वारा जाँच के दौरान 14 नवंबर 2024 को कम्पोजिट मदिरा दुकान समनापुर के विक्रयकर्ता को निर्धारित अधिकतम विक्रयदर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करते पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। यह कृत्य सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त का उल्लंघन है।
उक्त अनियमितता के लिये कारण बताओ सूचना पत्र 30 नवंबर 2024 को जारी किया गया। जिसका अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अपराध के लिए प्रावधान अनुसार 23 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को एक दिवस हेतु उक्त मदिरा दुकान का लायसेंस निलंबित करते हुये बंद किया जाना आदेश जारी किया गया एवं विदेशी मदिरा के दो लेबलों पर निर्धारित से अधिक मूल्य पर मंदिरा का विक्रय पाये जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 48(1)-क के अंतर्गत रुपये 25000/ के संधान शुल्क पर प्रकरण का शमन जारी किया गया एवं अनज्ञप्तिधारी को सचेत किया गया,कि भविष्य में इस अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

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