अवैध रूप से भूखंड विक्रय के लिए दो पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने के आदेश
मंडला 11 फरवरी 2025
मंडला अनुविभाग के ग्राम महाराजपुर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर भूखंड विक्रय किए जाने तथा भूखंड खरीदने के पश्चात नागरिकों के द्वारा कॉलोनी में विकास किए जाने की शिकायतें की जा रही थी। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला में प्रकरण की सुनवाई की गई। तहसीलदार मंडला के प्रतिवेदन के आधार पर अब्दुल नासिर खान आत्मज अब्दुल रहमान खान तथा अब्दुल वकील खान आत्मज अब्दुल रहमान खान दोनों निवासी ग्राम महाराजपुर तहसील मण्डला जिला मण्डला के संबंधित भूमि के खसरा नंबर 52/1/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/ एवं खसरा नंबर 80/1/3/1/1/1/1/1/1/1/ रकवा क्रमशः 0.4560 एवं 1.267 हे. के कॉलम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय अंकित किए जाने तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ (1)(2)(3)(4)(5) के अंतर्गत संबंधित पुलिस थाना में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु तहसीलदार मंडला को आदेशित किया गया है।
