वन्य प्राणी की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी….

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दैनिक रेवाचल टाइम्स – जिले के खवासा से टुरिया गेट मार्ग में वन्य प्राणी की सुरक्षा तथा उक्त मार्ग की यातायात व्यवस्था को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी सिवनी कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल ने पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के खवासा से टुरिया गेट तक पहुंच मार्ग में वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा उक्त मार्ग में व्यवस्थित यातायात व्यवस्था को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।जारी आदेशानुसार ग्राम खवासा से टुरिया गेट के मध्‍य निर्मित मार्ग पर वन कक्ष क्रमांक 330,331,328,347,370 के तहत 09 किमी के वनक्षेत्र से मार्ग में वाहनों को धीमी गति से चलाया जावे, उपरोक्त मार्ग में चलने वाले वाहनों को 09 किमी की दूरी तक किसी प्रकार के हार्न की अवाज न की जावे, उपरोक्त मार्ग में वाहन से चलते समय किसी प्रकार का कोलाहल न किया जावे, उपरोक्त मार्ग में वाहन सवार व्यक्ति वाहन से उतरने का प्रयास न करें, उपरोक्त मार्ग के दोनों ओर स्थापित रिसोर्ट संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे टुरिस्ट को निर्देशित करें कि वे किसी प्रकार का कोलाहल न करें यदि किसी रिसोर्ट में कोलाहल करते पाया जाता है तो संबंधित रिसोर्ट संचालकों के विरूद्ध उल्लेखित अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही उप-संचालक पेंच टाइगर रिजर्व को भी निर्देशित किया गया है कि वे उक्त मार्ग में स्थित बेरियर में प्रत्येक वाहन की चैकिंग सुक्ष्मता से करते हुए वाहन चालक तथा वाहन में बैठे सवारियों को निर्देशों का पालन करने हेतु समझाईश देंगें। यदि कोई वाहन चालक या वाहन सवारी द्वारा निर्देशों की अव्हेलना करता है तो विधिसंगत कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी रिसोर्ट संचालक, वाहन चालक अथवा आमजन द्वारा निर्देशों की अव्हेलना की जाती है तो तत्काल उसके विरूद्ध धारा 144 द.प्र.सं. के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

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