संचालक जबलपुर के निर्देश पर मंडी क्षेत्र में किया गया संघन निरीक्षण कर पकड़ा अबैध परिवहन करते वाहन…
रेवांचल टाईम्स – संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर एच आर लारिया द्वारा मंडी क्षेत्र में सघन निरीक्षण हेतु दिए गए निर्देश के परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति बिछिया जिला मण्डला क्षेत्र के ग्राम अंजनिया में दिनांक 26/09/2024 को प्रभारी मंडी सचिव कन्हैया लाल मरकाम के मार्गदर्शन में मंडी उड़नदस्ता दल बिछिया के कर्मचारी आकाश ठाकुर सहायक उप निरीक्षक, बृजेश नामदेव सहायक उपनिरीक्षक, कन्हैया पटेल सहायक उप निरीक्षक के द्वारा वाहन क्रमांक CG04M7177में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से परिवहित कृषि उपज गेंहू कुल 301.40क्विटल का फर्म अग्रसेन ट्रेडर्स नैनपुर के द्वारा मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन करते पाए जाने पर अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कार्यवाही की गई।उपरोक्त कार्यवाही में फर्म अग्रसेन ट्रेडर्स नैनपुर के प्रोपराइटर पीयूष अग्रवाल द्वारा समझौता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर पर नियमानुसार दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशी रुपए 36922/ रुपये तथा समझौता शुल्क राशि रुपए 5000/ तथा निराश्रित शुल्क राशि रुपये 7384/ रुपये इस प्रकार कुल राशि रुपए 49306/ रुपये की वसूली कर शासन के खजाने में जमा कराए गए।