03 सटोरियों व 02 खाईवाल के विरूद्ध सट्टा अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत संघटित अपराध की धाराओं में कार्यवाही

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, नगर में सट्टे के विरूद्ध कोतवाली पुलिस की अभियान कार्यवाही, तीन अलग अलग मामलो में सट्टा लिख रहे तीन सटोरिये ‍व 02 खाईवाल के विरूद्ध थाना कोतवाली पुलिस ने किया अपराध पंजीबद्ध

आरोपीयों के पास से सट्टा पट्टी, नगदी रकम एवं पेन जब्त

मंडला जिले में समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं थाना/चौकी प्रभारियों को संगठित अपराधों मे लिप्त व जुऑ, सट्टा खिलाने वालों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। मंडला अनुभाग अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला के निर्देशन में थाना कोतवाली की टीम द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए 03 सटोरियों को सट्टा लिखते हुये रंगे हाथ पकड़े गये 03 आरोपियों एवं संगठित अपराध में संलिप्त 02 खाईवाल के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किये गयें।

वही जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान ने बताया थाना कोतवाली पुलिस को कस्बा भ्रमण के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सट्टा पट्टी लिखे जाने के संबंध में सूचना मिली थी जिसपर दो विशेष टीम गठित कर मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर अलग अलग टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। पहले प्रकरण में प्राप्त सूचना पर दबीश देकर पान ठेलें में सट्टा पर्ची लिखते एक व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा जिसने नाम पता पुछने पर अपना नाम हसीब खान पिता अहमद खान उम्र 34 नर्मदा जी वार्ड मंडला का होना बताया जिसके कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी , एक डाट पेन एवं सट्टा पट्टी का नगदी रकम 610 रूपये को जप्त किया गया। उक्त आरोपी ने पुछताछ में योगेश चौरसिया नर्मदा जी वार्ड मंडला के लिए कमीशन पर सट्टा पर्ची लिखना बताया। उक्त दोनों के द्वारा संगठित होकर सट्टा पट्टी लिखकर रूपये पैसे का दाव लगाकर अवैध लाभ कमाये पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध सट्टा अधिनियम की धारा 4क, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 49, 112(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दुसरे प्रकरण में प्राप्त सूचना पर बस स्टैंड मंडला में दबीश देकर आरोपी सुरेन्द्र सोनी पिता रंगीलाल सोनी उम्र 44 साल निवासी कम्पोस कालोनी मंडला को पकड़ा गया, जिससे सट्टा-पट्टी, एक डाट पेन एवं सट्टा-पट्टी का नगदी रकम 615 रूपये को जप्त किया गया। उक्त आरोपी ने प्रदीप चौरसिया पिता कपूर चंद चौरसिया उम्र 52 वर्ष निवासी सुभाष वार्ड मंडला के कहने पर कमीशन पर सट्टा पर्ची लिखना बताया। उक्त दोनों के द्वारा संगठित होकर सट्टा-पट्टी लिखकर रूपये पैसे का दाव लगाकर अवैध लाभ कमाये पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध सट्टा अधिनियम की धारा 4क, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 49, 112 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। तीसरे प्रकरण में प्राप्त सूचना पर आरोपी तुलसी रजक पिता स्व. तीरथ रजक उम्र 48 वर्ष निवासी सिंहवाहिनी वार्ड मंडला के बुधवारी स्थित प्रेस की दुकान में दबीश दी गई। जिससे सट्टा-पट्टी, एक डाट पेन एवं सट्टा पट्टी का नगदी रकम 670 रूपये को जप्त किया गया। उक्त आरोपी ने प्रदीप चौरसिया पिता कपूर चंद चौरसिया उम्र 52 वर्ष निवासी सुभाष वार्ड मंडला के कहने पर कमीशन पर सट्टा पर्ची लिखना बताया। उक्त दोनों के द्वारा संगठित होकर सट्टा-पट्टी लिखकर रूपये पैसे का दाव लगाकर अवैध लाभ कमाये पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध सट्टा अधिनियम की धारा 4क, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 49, 112(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
वही सटोरियों के विरूद्ध कार्यवाही थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक खेमराज राणा, भुवनेश्वर वामनकर, प्रधान आरक्षक चंद्र कुमार वरकड़े आरक्षक संतराम, रामचंद्र कुरवेती की भूमिका रही।

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