नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा दिया गया 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा…
रेवांचल टाईम्स – मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि, थाना मेंहदवानी के अप0क्र0 25/2022 सत्र प्रकरण क्रमांक 57/2023 के आरोपी हिम्मत सिंह आर्मो पिता शाहमेन उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम भलवारा थाना मेहंदवानी जिला डिण्डौरी को नाबालिग बालिका का व्यपहरण करने, पत्नि बनाकर रखने आदि प्रवंजनापूर्ण बातों द्वारा पीडि़ता को फंसाने एवं जंगल में बलात्संग करने के मामले में न्यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 344 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 346 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- का अर्थदण्ड, धारा 376(3) भादवि के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 01 माह, 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से श्री मनोज कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा मामले का सशक्त संचालन किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं ग्राम भलवारा में रहता हूँ ,खेती मजदूरी का काम करता हूँ । मेरे 4 बच्चे है एक बड़ा लड़का ,एक बड़ी लड़की की शादी कर दिया हूँ । मेरे साथ वर्तमान में दो बच्ची रहती है मंझली लड़की पढाई लिखाई नही करती एवं सबसे छोटी लड़की उम्र 15 वर्ष की हाई स्कूल भलवारा में कक्षा 09 वी में पढ़ती है । दिनांक 17.01.2022 को छोटी लड़की घर के मवेशियों को लेकर गांव के अन्य लोगों के साथ जंगल ,मैदान में चराने के लिये गई थी । शाम को मवेशी घर आ गये लेकिन लड़की शाम तक घर वापस नही आई जिससे लड़की की आस पड़ोस ,गांव ,नाते रिश्तेदारों में पता तलाश किये लड़की का कोई पता नही चला लड़की का हुलिया कद करीब 5 फिट ,रंग सांवला , शरीर हष्ट पुष्ट ,चेहरा गोल , बदन में पीला रंग के सलवार शूट पहने है पैर में चप्पल पहने है । लड़की का आज दिनांक तक पता तलाश करते रहे पर लड़की का कोई पता नही चला मेरे नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है फिर मैं आज थाना रिपोर्ट करने आया हूँ रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जाये । कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 363 ता.हि.का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । प्रार्थिया के उक्त आवेदन के पत्र के आधार पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।