नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी अन्नू वनवासी पिता किशन लाल बनवासी उम्र 19 वर्ष निवासी देवीस्थान मोहल्ला घुघरी थाना घुघरी जिला मण्डला को घारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 506 भाग-2 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 3 सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, थाना घुघरी में अभियोक्त्री के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि कि उसकी दो पुत्रियां है, जिनमें बड़ी पुत्री अभियोक्त्री 10 वर्ष 10 माह गांव में नानी के साथ रहती है दिनांक 31.05.2022 को जब वह अभियोक्त्री के नानी के घर गए तो अभियोक्त्री की नानी ने उसे बताया कि अभियोक्त्री दिनांक 30.05.2022 को सुबह 10.30 बजे मेडिकल का सामान खरीदने कहकर घर से निकली है और अभी तक घर वापस नहीं आई है। उसने आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारी में पता किया तो अभियोक्त्री की कोई जानकारी नहीं मिली तथा उसे शंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे लड़की अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर ले गया है अभियोक्त्री के पिता की रिपोर्ट पर से धाना घुघरी में अपराध क्र.121/2022 एवं गुम इंसान सूचना दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया एवं दिनांक 21.06.2022 को अभियोक्त्री को अभियुक्त अन्नू वनवासी से थाना परिषद घुघरी में दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिसमें अभियोक्त्री के द्वारा बताया गया कि वह अभियुक्त अन्नू बनवासी को बचपन से जानती है, इसलिए उसकी अभियुक्त से बातचीत होती थी। अभियुक्त ने दिनांक 30.05.2022 को शाम 06.00 बजे उसे फोन कर बोला कि वह उसे पंसद करता है और वह उसके साथ चले नही तो वह उसके मम्मी-पापा को जान से खत्म कर देगा। तब दर्ज प्रकरण दिनांक 31.05.2022 को करीब 1.00 बजे अभियोक्त्री ने अपनी नानी से दवाई लेने जा रही हूं कहकर घर से निकली और फिर बस स्टैण्ड में उसे अभियुक्त मिला। अभियुक्त ने उसे बहला-फुसलाकर बस में बैठाकर मण्डला से भोपाल ले गया, जहां वे एक होटल में रूके। अभियुक्त ने वहां से दिनांक 03.06.2022 को बस में बैठाकर उसे डिण्डौरी ले जाकर एक किराये के कमरे में रखा और दिनांक 05.06.2022 को रात में शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया अभियुक्त यहीं रहकर काम कर रहा था। फिर उसके अभियुक्त को घर जाने के लिए कहा तब अभियुक्त उसे लेकर आया तब वे थाना आये। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी अन्नू बनवासी पिता किशन लाल वनवासी उम्र 19 वर्ष निवासी देवीस्थान मोहल्ला घुघरी थाना घुघरी जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन एवं अपर लोक अभियोजक श्री सौरभ दुबे द्वारा की गई है।