16 वर्षों से फरार आरोपी स्थायी वारंटी को मंडला पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण की टीम द्वारा किया गया आरोपी को गिरफ्तार

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, थाना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंडला की टीम को 376, 506 भारतीय दंड विधान व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)5 में 16 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2008 में एक मामले में थाना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंडला द्वारा आरोपी झाड़ू लाल पिता छोटे लाल यादव निवासी मोहनिया पटपरा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध अंतिम अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध क्रमांक से माननीय न्यायालय के उद्भूत प्रकरण क्रमांक 34/08 की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायधीश, न्यायालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम मंडला द्वारा आरोपी के विरूद्ध वर्ष 2009 में स्थायी वारंट जारी किया गया था। जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। थाना प्रभारी अजाक निरीक्षक डीएस अडमें के नेतृत्व में टीम द्वारा आज दिनांक 03/11/2024 को प्रकरण क्रमांक 34/08 धारा 376 ,506 आईपीसी 3(2)5 एससी /एसटी एक्ट के आरोपी स्थाई वारंटी झाड़ू लाल पिता छोटे लाल यादव उम्र 42 साल निवासी मोहनिया पटपरा थाना मंडला हाल ग्राम औघट खपरी थाना महाराजपुर को गिरफ्तार किया गया।

वही उक्त आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक डीएस‌ अडमें के नेतृत्व में उप निरीक्षक राजकुमार परते‌‌, प्रधान आरक्षक राजू, प्रधान आरक्षक शिवलाल कुशराम, प्रधान आरक्षक विनीता पांडे, आरक्षक रामरतन, प्रधान आरक्षक ‌‌कमलेश्वरी की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।

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