नेशनल लोक अदालत 8 मार्च को

धारा 138 एनआईएक्ट के प्रकरणों की प्रीसिटिंग बैठक संपन्न

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मंडला 15 फरवरी 2025

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया जाना है। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी के निर्देशन में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त न्यायाधीशगण एवं धारा 138 एनआईएक्ट प्रकरणों के परिवादी अधिवक्तागण एवं अभियुक्त अधिवक्ताओं के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष व श्रीमान आर.के. रावतकर विशेष न्यायाधीश, श्री सुबोध विश्वकर्मा प्रथम जिला न्यायाधीश, श्री ब्रजेश गोयल पंचम जिला न्यायाधीश, श्री नरेश सिंह गौण न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, श्री मोहम्मद सैफी न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, सुश्री शिवानी अग्रवाल न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, श्रीमती दीपिका एस ठाकुर जिला विधिक सहायता अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित की गई।

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा बैठक में अधिवक्तागणों को न्यायालय में लंबित धारा 138 एनआईएक्ट प्रकरणों को चिन्हित किये जाने हेतु चर्चा की गई एवं उन्हें निराकृत कराये जाने हेतु प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये। आवेदक अधिवक्तागणों को भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। उक्त प्रीसिटिंग बैठक में धारा 138 एनआईएक्ट के अधिवक्ता श्री आलोक खरया, श्री आलोक जैन अधिवक्ता, श्री सुरेशप्रसाद मिश्रा अधिवक्ता, श्री योगेश श्रीवात्री अधिवक्ता, श्री सचेन्द्र सराफ अधिवक्ता, श्री ऋषभ रजक अधिवक्ता, श्री विवेक बड़गैया अधिवक्ता, श्री रविन्द्र रजक अधिवक्ता, सुश्री करिश्मा खोखर अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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