नैनपुर में प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर तथा भट्ठी जप्त

2 प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के सेम्पल लिए गए

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मंडला 20 फरवरी 2025

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर के निर्देशन में मंगलवार को तहसील नैनपुर अंतर्गत बस स्टैण्ड नैनपुर में खाद्य विभाग की टीम द्वारा प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की गई। कार्यवाही के दौरान प्रजापति मंगोड़ा सेंटर से 1 नग घरेलू गैस सिलेण्डर तथा प्रदीप चक्रवर्ती चाय दुकान से 1 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गये। उक्त प्रतिष्ठानों से 2 नग घरेलू गैस सिलेण्डर एवं चूल्हा भट्ठी की जप्ती की गई जिसका बाजार मूल्य 7500 रूपये अनुमानित है। उक्त प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग पाये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी प्रकार जय महाकाल चाट सेंटर से आलू मसाला, जीरा पानी तथा दिपांशी चाट सेंटर से जीरा पानी का सेम्पल जांच हेतु लिया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत निरीक्षण कर नमूना संग्रहित कर समुचित कार्यवाही की गई।

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