नरवाई जलाने वाले किसानों पर लगाया जायेगा जुर्माना

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लखनादौन के धूमा,नागनदेवरी क्षेत्र में किसान आदेशों को दिखा रहे ठेंगा

राजस्व, कृषि और पंचायत विभाग के कर्मचारीयो का दल बनाकर करानी चाहिए जांच

रेवांचल टाईम्स – सिवनी/लखनादौन– जिले में नरवाई जलाने पर कलेक्टर द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है । और प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही हैं। जिले में नरवाई जलाने पर आदेश के तहत जिले में किसानों के विरूद्ध अर्थदंड लगाया जा रहा है । यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। परंतु लखनादौन तहसील के अंतर्गत लखनादौन,सनाईडोगरी, धूमा और नागनदेवरी क्षेत्र के किसान प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए। नेतागिरी और दबंगई दिखाकर खेत के फसल अवशेष नरवाई को बेधड़क जला रहे हैं। स्थानीय कर्मचारियों को मौका पंचनामा रिपोर्ट तैयार करने पर भी अपनी नेतागिरी की धौंस दिखाकर फसल अवशेष नरवाई को जलाने की रिपोर्ट को नहीं बने या फिर रिपोर्ट में फेर बदल करने नेतागिरी की धौंस दिखाई जा रही है। जिला प्रशासन से हुए आदेश के बाद खेतों में फसलों के अवशेष और नरवाई जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आई है। बल्कि जिले से हुए आदेश के बाद किसान बेधड़क खेतों में फसल के अवशेष नरवाई पर आग लगाने से नहीं डर रहा है। प्रशासन को शक्त कदम उठाने चाहिए और राजस्व विभाग, कृषि विभाग के साथ पंचायत विभाग के कर्मचारीयो का दल गठित कर जांच रिपोर्ट तैयार कराना चाहिए। ताकि प्रशासनिक आदेश को नहीं मानने वाले कृषक जो खेतों की फ़सल अवशेष नरवाई को जलाने से नहीं मान रहे हैं।उनपर कार्रवाई हो सके।

इसी प्रकार सिवनी के अन्य विकासखंड के कृषकों द्वारा नरवाई जलाने पर जुर्माने की कार्यवाही निर्धारित की गई है और लगातार कारवाही की जा रही हैं। 02 एकड़ भूमि की नरवाई जलाने पर 2500/- रुपये अर्थदंड, 2-5 एकड़ में 5 हजार एवं 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रुपये का अर्थदंड भरना होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

किसानों के खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं की जानकारी सेटेलाईट मॉनिटरिंग के माध्‍यम से प्रतिदिन जिला प्रशासन को प्राप्‍त हो जाती है,जिसके आधार पर नरवाई जलाने वाले गांवों में राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रकरण तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्‍व) के द्वारा जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

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