पिता के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
दैनिक रेवांचल टाइम्स – डिण्डौरी मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 151/2024 सत्र प्रकरण क्रमांक 45/2024 के आरोपी सुनील पिता सहज सिंह मरकाम निवासी ग्राम खैरदा थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी को अपने पिता के सिर पर लकड़ी के डण्डे से मारकर हत्या कारित करने के मामले में माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 06 माह, 03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं ग्राम खैरदा नर्मदाटोला में रहता हूं । खेती किसानी का काम करता हूं । एक माह पहले मेरी बहू को मेरा छोटा भाई मारपीट कर दिया था जिससे बहू अपने मायके चली गयी थी तब से मेरे छोटे भाई की छोटी बेटी मेरे घर में रहती है और भतीजा सुनील मरकाम मेरे छोटे भाई के सांथ अपने घर में दोनों लोग रहते थे । मेरा छोटा भाई आये दिन घर का सामान बेच कर शराब पीता था । दिनांक 26.02.24 को रात करीब 08.15 बजे बाहर से शराब पीकर अपने घर आया जिसके कारण भतीजा सुनील मरकाम ,मेरे छोटे भाई से बोला कि तेरे शराब पीने के कारण मां भी घर से भाग गयी है और तू आज फिर से घर की पडिया बेच कर शराब पीकर आया है , तो इसी बात को लेकर मेरे छोटे भाई और सुनील के बीच धक्का मुक्की होने लगी तब सुनील ने वहीं आंगन में लगा गेट के रोर (लकडी का डंडा) को निकालकर मेरे छोटे भाई को जान से मारने की नियत से उसी डंडे से सिर में मार दिया जिससे वह वहीं आंगन में जमीन पर गिर गया उसके बाद भी सुनील डंडे से छोटे भाई के सिर में जोर जोर से कई बार तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गयी । छोटे भाई को मारने के बाद सुनील हमारे पास आया और बोला कि बाबू को मैने जान से मार दिया हूं और इतना बोलकर वहां से भाग गया । तब मैं व मेरी पत्नी मेरी भतीजी जाकर देखे तो भाई खून से लतपथ पडा था । आस पास दिवार व जमीन पर खून छिटकर बहा हुआ है , सिर के मांस के टुकडे भी बिखरे हुये हैं , मारपीट से चेहरा माथा और सिर पिचक गया है , खून से लतपथ होने के कारण चोट समझ में नहीं आ रही है , मेरा छोटा भाई (मृतक) का खून से लतपथ चित्त मृत हालत में आंगन में पडा है । मेरे भजीता सुनील मरकाम ने मेरे छोटे भाई को जान से मारने की नियत से रोर (डंडा) से सिर में मार मार कर हत्या कर दिया है । रिपोर्ट करता हूं , कार्यवाही की जाये । उक्त मामले में थाना द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।
