सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश

30

 

 

मण्डला 21 फरवरी 2024

सीआरपीसी की धारा 133 की तहत् प्राप्त शक्ति के अंतर्गत जिले की सभी मेडिकल, फार्मेसी दुकानें जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नियम के अनुसार अनुसूचित एक्स या एच दवाएं बेच रही है को सूचित किया गया है कि दुकान के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाये जायें। सभी मेडिकल, फार्मेसी दुकान मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिये एक माह समयावधि दी जा रही है। सीसीटीवी के फुटेज को जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण, सीडब्ल्यूपीओ द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है। सभी मेडिकल, फार्मेसी दुकान मालिक आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति, मालिक के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

instagram 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.