मंदिर की भूमिका का खसरा लगाकर बीज उत्पादन समिति का किया जा रहा हैं, संचालन प्रशासन की अनदेखी या सहयोग कार्यवाही की मांग…
रेवांचल टाईम्स – मंडला, आदिवासी बाहुल्य जिला भी अजब है और गज़ब है इस जिले में हर वह काम हो रहे है जो नियम कानून से परे है और जिम्मेदार केवल चंद नोटों की लालच के चलते अपना कर्तव्य और ईमान सब बेच कर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में लगे हुए है।
वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडला के नैनपुर नगर के मालगुजार सीताराम चन्दौल ने वार्ड क्रमांक 4 के मंदिर का रख रखाव व पुजारी के भरण-पोषण के लिए 11 एकड़ 7 डिसमिल कृषी भूमि दान में दिया था। जिसे पुजारी शरद चन्द्र वैष्णव द्वारा अपने नाम कराकर कृषी भूमि को आधार बनाकर समिति का गठन करते दान की मंदिर भूमि का दुरूपयोग कर व्यापार संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा भगवान लक्ष्मीनारायण के नाम और प्रबंधक कलेक्टर मंडला को खसरे के कालम नम्बर 12 पर केफियत में दर्ज करा लिया गया है जो गैर कानुनी व अवैधानिक किया जाना स्पष्ट होना बताया जा रहा है जो अपराध की श्रेणी में आता है।
वही इस पूरे मामले को जिले की मुखिया कलेक्टर मंडला डां. श्रीमती सलोनी सिडाना को संज्ञान लेने की आवश्यक्ता जताई जा रही है।
मंदिर को दान दी गई भूमि खसरे से भगवान व कलेक्टर का नाम हटाया गया
वही नगर के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित भगवान राधाकृष्णन जी के मंदिर खसरा नम्बर 371 रकबा 0.2430 जो की मध्यप्रदेश शासन का मंदिर खसरे में स्पष्ट दर्ज है एंव मौक़े पर वर्षों पूर्व से मंदिर विद्यमान है। इस मंदिर के नाम की कृषि भूमि ग्राम उमरिया खसरा नम्बर 8 रकबा 4.696 है। जिसका वर्ष 2007-8 में मंदिर व कलेक्टर का नाम खसरे के कालम नम्बर 3 से हटाकर कालम नम्बर 12 केफियत में दर्ज करा लिया गया है। इसके उपरांत सर्वहाकार शरद चन्द्र वैष्णव द्वारा नव दुर्गा बीज उत्पादन मर्यादित समिति क्रमांक 833 नैनपुर का गठन वर्ष 2011 में किया गया। जबकि वर्ष 2012-13 में कलेक्टर सुश्री स्वाति मीणा द्वारा जांच कार्यवाही करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नैनपुर को आदेश दिए गये थे कि उक्त खसरे का रिकार्ड दुरूस्त करे जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नैनपुर के द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण क्रमांक 2 (अ-6) 10/11 आदेश पारित दिनांक 16/12/2013 को आदेश कर कालम नम्बर 12 से पुनः भगवान लक्ष्मीनारायण मंदिर का नाम एंव प्रबंधक कलेक्टर का नाम खसरे के कालम क्रमांक 3 पर पुनः दर्ज किया गया। इस सभी प्रक्रियाओं के बाद भी आज तक उपरोक्त खसरे के आधार पर बनाई गई नव दुर्गा बीज उत्पादन मर्यादित समिति क्रमांक 833 नैनपुर वार्ड क्रमांक 04 के विरुद्ध प्रशासनिक स्तर से अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नैनपुर एंव सहायक पंजीयक सहकारी समितिया मंडला के द्वारा कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई है। बीज उत्पादन समिति को
सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग मंडला, उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग मंडला एंव डीएमओ विपरण संघ मंडला के सहयोग से अपराधिक जालसाजी का कार्य करने बाले को सहयोग किया जा रहा है। कलेक्टर मंडला श्रीमति डां. सलोनी सिडाना से जांच कराकर 420 का मामला दर्ज कराने व कार्यवाही की जाने की अपेक्षा जताई जा रही है।
इनका कहना है…
पूर्व में पदस्थ सहायक पंजीयक द्वारा 2013 में बीज उत्पादन समीती 833 नैनपुर का पंजीयन किया गया है। में समिति के समस्त दस्तावेजो की जांच करा लेता हूं यदि मंदिर के नाम की भूमि के माध्यम से समिति बनाई गई है तो जांच कर समिति को भंग करते हुए जालसाजी करने वाले पर अपरधिक कार्रवाई की जावेगी।
राजेश मरावी
सहायक पंजीयक मंडला