निजी नलकूप खनन प्रतिबंधित

22

 

 

मण्डला 27 अप्रैल 2024

कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा 31 जुलाई 2024 तक निजी तथा अशासकीय नलकूप खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी आदेश में मण्डला जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रत्येक राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीनों जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेंगी अथवा नलकूप खनन, बोरिंग का प्रयास कर रही मशीनों को जप्त कर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने का अधिकार होगा। आदेश में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उनके क्षेत्रान्तर्गत इस निमित्त अपरिहार्य प्रकरणों के लिए व अन्य प्रयोजनों हेतु उचित जांच के पश्चात अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

instagram 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.