चिहिन्त एवं जघन्य सनसनी मामले में नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी, को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

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रेवांचल टाईम्स – माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी अशोक मरावी पिता सत्तू सिंह मरावी उम्र 19 वर्ष निवासी हर्राटोला पखवार थाना मवई जिला मंडला को धारा 366 भा.द. स. में 05 वर्ष एवं धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 5(जे) (ii) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष तथा धारा 5 (क्यू) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री ने दिनांक 13.10.2020 को थाना मवई में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि उसके और अभियुक्त अशोक के मध्य फोन पर बातचीत होते-होते प्रेम संबंध हो गये थे। दिनांक 06.08.2019 को जब यह स्कूल जा रही थी, तो अभियुक्त ने उसे बस स्टैण्ड मवई में रोक लिया था और उसे बस स्टेण्ड स्थित अपने किराये के कमरा में लेकर गया और यहां पर सुबह 10.00 बजे से 04.00 बजे के मध्य उससे प्यार करने व शादी करने की बात कहकर जबरन उसके साथ दो बार गलत काम बलात्कार किया। वह स्कूल की छुट्टी होने के समय घर चली गई और डर के कारण उसने घर में किसी को नहीं बताया। उसके बाद उसकी अभियुक्त अशोक से लगातार बात होती रही और विगत दो वर्षों से शादी का आश्वासन देकर अभियुक्त उसके साथ लगातार गई बार शारीरिक संबंध बनाकर उसके साथ बलात्कार किया है। जिससे वह दो माह की गर्भवती है। आखिरी बार गणेश उत्सव के समय वह अभियुक्त अशोक से मिली थी, तब उसने अभियुक्त को बताया था कि वह प्रेग्नेंट है, तब अभियुक्त अशोक ने यह जानते हुए कि यह गर्भवती है, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। उसे जब यह जानकारी लगी कि अभियुक्त ने अन्य किसी लड़की से शादी कर लिया है तब उसने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कंमाक 70/20 धारा 366,366,376,376 (2) (एन), 376 (3), 376 (2) (एच), 363,342 भा.द.स. 5एल, 5जे (ii), 5 क्यू, 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी अशोक मरावी पिता सत्तू सिंह मरावी उम्र 19 वर्ष निवासी हर्राटोला पखवार थाना मवई (म.प्र.) को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन द्वारा की गई है।

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