घर में घुसकर मारपीट करने, धारदार बका से हमला करने तथा जान से मारने की धमकी देने वाले 04 आरोपियों को 01-01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा…
दैनिक रेवांचल टाइम्स – मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी के अनुसार थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 942/2023 एवं प्र0क्र0 06/2019 के आरोपी 1 अकबर अली पिता शाकिर अली उम्र 42 वर्ष, 2 आजाद अली पिता साबिर अली उम्र 35 वर्ष, 3 वसीम अली पिता सादिक अली उम्र 20 वर्ष एवं 4 शाहरूख खान पिता इददू खान उम्र 23 वर्ष सभी निवासी डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 294, 323, 452, 506, 34 भादंवि अंतर्गत आरोप है कि, दिनांक 14.12.2018 को घर में घुसकर पीडि़त के साथ धारदार बका से हमला करने तथा सहआरोपियों द्वारा हाथ घूंसा से मारने से पीडित के सिर से खून निकलने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में माननीय विशेष न्यायालय अ.जा/अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम जिला डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर सभी आरोपियों को धारा 452 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए 1000/- अर्थदण्ड, तथा धारा 324/34 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतान जाने के आदेश पारित किये गये।
घटना का संक्षिप्त विवरण
वही घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है,प्रार्थी ने थाना उपस्थित होकर बताया कि, दिनांक 14/12/18 को शाम के 10/00 बजे करीबन मैं अपने घर में ही था, इतने में ही मेरा लड़का भी काम से घर लौट कर आ गया, लड़का घर के अंदर आकर जूते उतार रहा था कि अचानक तीन ,चार लड़के एक साथ मेरे घर के अंदर घुस आये और लड़का को कहले लगे कि तूने एक हप्ते पहले मेरी आटो का एक्सीडेंट कर दिया था उसका पैसा अभी तक नही दिया कहकर मां बहन की गंदी गालीयां देने उनमें से एक लड़का जिसका नाम अकबर अली है मस्जिद मोहल्ला डिण्डौरी का रहने वाला है अपने साथ बका लेकर आया था जो बका से मेरे लडका अंकित के सिर में मार दिया, बाकी तीन और लड़के जिनके नाम क्रमशः आजाद अली, वसीम खान, और शाहरूख खान भी हाथ घूंसों से मारपीट करने लगे तब मेरी पत्नि दौड़कर बीच बचाव की तो उसको भी धक्का मारकर गिरा दिये , फिर मैं जब बीच बचाव किया तो चारों लड़के मेरे घर से भाग निकले, जाते जाते चिल्ला रहे थे कि आज तो बच गया , फिर किसी दिन मिला तो जान से खत्म कर देगें इतना कहकर भाग गये , लडके के सिर खून निकल रहा था , तो लडका व पत्नि को लेकर मैं जिला अस्पताल डिण्डौरी इलाज के लिए लेकर आया हूं ,जहां लड़का इलाजरत है ,व पत्नि के साथ रिपोर्ट करने आया हूं , रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाए रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । उक्त मामले में थाना बजाग द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायालय अ.जा/अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।