बलात्कार के आरोपी मोक्ष झारिया को 20 वर्ष का सश्रम कारावास..
रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंख्ला न्यायालय नैनपुर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी द्वारा अभियुक्त मोक्ष झारिया, आयु 22 वर्ष निवासी वार्ड न० 13 चौकी पिण्डरई, थाना व तहसील-नैनपुर जिला मण्डला म०प्र० को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 376(3) मादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 5 (एल)/6 पॉक्सों के अपराध में दिनांक-11.06.2024 को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000/-2000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
वही अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि तक आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया गया था जित्तकी रिपोर्ट थाना नैनपुर में की गई थी प्रकरण की विवेचना नैनपुर थाना में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक निधि नेमा द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर बयान लिये गये तथा विवेचना की गई थी तथा अतिरिक्त वियेसना उ०निक मानिक पटले द्वारा की गई थी।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रत्तुत किए गए साक्षियों की साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी मोक्ष झारिया की सजा हुई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा की गई।