बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के संबंध में बैठक संपन्न…
दैनिक रेवांचल टाइम्स – अपर कलेक्टर सरोधन सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित जिला टास्क फोर्स समिति व बंधक श्रम (उत्पादन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत गठित जिला सतर्कता समिति की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री विमलेश सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी, एसडीओपी श्री केके त्रिपाठी, श्रम निरीक्षक श्री नीरज तेकाम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
अपर कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 12 जून को बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के तहत जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी संस्था, दुकानों और होटलों इत्यादि में 14 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं की सेवाएं लेना अपराध की श्रेणी में आता है। जिले में बाल श्रम से संबंधित प्रकरण पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध उल्लेखित श्रम अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु जिला टास्क समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बाल श्रम के संबंध में जन जागरूकता अति आवश्यक है।
बैठक में जिला प्रशासन की तरफ से जिलेवासियों से यह अपील की गई है कि किसी भी संस्था, दुकानों और होटलों इत्यादि में 14 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं की सेवाएं न ली जाए।