स्कूली वाहन एवं यात्री वाहनों की सघन जाँच

बिना परमिट की 1 बस जप्त

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मंडला 3 जुलाई 2024

परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर के आदेशानुसार जिला परिवहन अधिकारी रमा दुबे द्वारा 3 जुलाई को मण्डला में स्कूल बसों की चैकिंग की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट गाईडलाइन अनुसार स्कूली बसों में बसों के रंग, फर्स्टएड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, एस.एल.डी, व्हीएलटीडी, सीसीटीव्ही कैमरा, जीपीएस आदि उपकरणों की जांच की गई। स्कूली बसों में फिटनेस, बीमा, परमिट, ड्रायविंग लायसेंस आदि दस्तावेजों को चैक किया गया। स्कूल बसों में कमी पाये जाने पर 6 स्कूल बसों पर 3 हजार रूपयों की चालानी कार्यवाही की गई तथा स्कूल प्रबंधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मंडला-नैनपुर मार्ग पर यात्री बसों पर चैकिंग अभियान चलाकर बसों में किराया सूची, दिव्यांगों को किराया में छूट संबंधी स्टीकर चस्पा किये गये एवं वाहन चालक एवं परिचालकों को निर्देशित किया गया कि यात्रियों का किराया, किराया सूची के अनुसार ही लें, अधिक किराया लेने या अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सचेत भी किया गया। अभियान के दौरान 21 वाहनों की जांच की गई, जिसमें वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, लायसेंस, मोटरयान कर एवं ओव्हर लोडिंग आदि की जांच की गई। नियम विरूद्ध पाये जाने पर 7 यात्री बसों पर 31 हजार रूपये की चालानी कार्यवाही की गई।

 

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