रेलवे सुरक्षा बल दपुमरे नागपुर मंडल द्वारा रेल अधिनियम के तहत रेल टिकट की दलाली/कालाबाजारी करने वाले 04 आरोपियो के विरुद्ध कार्यवाही की गई…
रेवांचल टाईम्स – मंडला दीप चंद्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब द.पु.म.रे. नागपुर के मार्गदर्शन मे दिनांक 29.07.2024 को रेलवे टिकट का अवैध व्यापार करते पाया गया जिनका क्रमवार विवरण निम्न है।
01) दिनांक 29.07.2024 को उप निरीक्षक सागर ठाकरे साथ में सउनि आर एस बगडेरिया, आरक्षक जे के पाठक रेसुब आउट पोस्ट ग्वारीघाट के द्वारा धारा 143 रेल अधिनियम ड्राइव एवं चेकिंग के दौरान वर्धमान मीडिया सेंटर ग्रीन सीटी जिला जबलपुर के संचालक की सहमती से दुकान चेक करने पर 01 नग एजेंट आय डी के अलावा 02 नग पर्सनल युजर आय डी प्राप्त हुई कुल 11 नग टिकट जिसमें 01 फ्युचर टिकट प्राप्त हुई बनाये गये टिकट के संबंध में पूछने पर बताया कि वह लिए उक्त पर्सनल यूजर आईडी से रेलवे ई टिकट बनाकर टिकट मूल्य से अधिक चार्ज कमीशन के तौर पर लेकर बनाता हूं। पश्चात् उसके द्वारा किया गया कृत्य को रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत दण्डनीय अपराध होना बताकर उसके द्वारा बनाये गये कल 11 नग ई टिकटों को, जिसकी कुल कीमत 17211.75/- रूप्ये तथा उक्त कृत्य मे उपयोग किये सीपीयू, मोबाइल एवं प्रिंटर (अनुमानित किमत ₹33000.00) कुल जप्त सम्पत्ति कीमत लगभग 50211.75/- रूप्ये को उसके कब्जे से मौके पर जप्ती पत्र तैयार कर जप्त किया गया। पश्चात् उक्त व्यक्ति के खिलाफ रेसुब पोस्ट नैनपुर द्वारा रेलवे अधिनियम कि धारा 143 के तहत् मामला पंजीबध्द कर जांच में लिया गया।
02) उप निरीक्षक सोनम रेसुव पोस्ट नैनपुर के द्वारा पोस्ट प्रभारी नैनपुर के नेतृत्व में मंडला में अवैध टिकट दलालों के विरूद्ध आभियान के दौरान लालीपुर चैराहे जिला-मंडला में स्थित श्री कंप्यूटर्स दुकान में जाकर कानूनी रूप से चैकिंग करने पर पर्सनल यूजर आई डी से बनाए गए 13 नग पूर्व यात्रा टिकट पाए जाने पर साइबर सेल/बिलासपुर से समन्वय कर पुष्टि होने पश्चात उक्तम दुकान के संचालक सचिन सिंह ठाकुर बल्द सुरेन्द्र सिंह ठाकुर से पूंछतांछ करने पर उसके द्वारा पर्सनल यूजर आई डी से जरूरमंद लोगों की रेलवे यात्रा ई टिकट बनाना बताया गया। उसके मोबाईल में लॉगिन पर्सनल यूजर आईडी तथा ई मेल आईडी को गवाहों के समक्ष चेक करने पर पूर्व में बनाए गए 13 नग पूर्व तिथि के रेलवे ई टिकट बनाया हुआ पाया गया जिसके संबंध मे वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहने पर बताया कि वह बिना अधिकार पत्र के अपने दोस्तों व अन्य लोगों को जरूरत पडने पर उक्त पर्सनल यूजर आईडी से रेलवे ई टिकट बनाकर टिकट मूल्य से अधिक चार्ज कमीशन लेकर बनाया था और बनाता हूं। इस संबंध मे आईआरसीटीसी द्वारा प्रदत कोई भी विक्रय करने हेतु कोई अधिकार पत्र का नहीं होना बताया। पश्चात् उसके द्वारा किया गया कृत्य को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत दण्डनीय अपराध होना बताकर उसके द्वारा बनाये गये उक्त 13 नग टिकटों को जो पूर्व तिथि के यात्रा टिकट है जिसकी कुल कीमत 19396 रुपये तथा उक्त कृत्य में उपयोग किये गये एक नग नीला रंग का ओप्पो कपनी का मोबाईल व 01 नग एचपी कंपनी का लैपटाप को उसके कब्जे से मौके से जप्तकर जप्ती पत्र तैयार कर जप्त किया गया। पश्चात् उक्त व्यक्ति के विरुद्ध रेसुब पोस्ट नैनपुर द्वारा रेलवे अधिनियम कि धारा 143 के तहत् मामला पंजीबध्द कर जांच में लिया गया।
03) उप निरीक्षक अखिलेश कुमार रेसुब पोस्ट डोंगरगढ एवं बल सदस्यों के साथ रेलवे आरक्षित ई-टिकट की कालाबाजारी के विरुद्ध चलाये गए अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर डोंगरगांव क्षेत्र में स्थित एक ऑनलाइन कम्प्युटर सेटर में दबिश दी गयी जहां मौजूद दुकान संचालक से पूछताछ में अपना नाम पता पूछताछ बाद नोटिस देकर दुकान में रखे कंप्यूटर/सी.पी.यू को चेक करने पर उसमें 01 पर्सनल आईडी से 11 नग ओल्ड रेलवे आरक्षित ई-टिकिट की कीमत 43255.90/-रूपये पायी गयी, उक्त ई-टिकटो के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज या कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। अतः उक्त मामला रेलवे ई-टिकिटों की कालाबाजारी एवं धारा 143 के तहत दंडनीय होना पाकर उपरोक्त रेलवे ई-टिकटो एवं प्रयुक्त सीपीयू को गवाहों के समक्ष जप्ती किया गया। उक्त जप्त संपत्ति का कुल मूल्य 68255.90/-रुपये है। उक्त व्यक्ति के बयान के आधार पर टिकिटों के वित्तीय लेनदेन अपने दुकान सहयोगी के बैंक खाते में करता था जिस पर उसके सहयोगी का बयान दर्ज कर दोनो व्यक्तियो के द्वारा आनलाइन टिकट बनाये जाने के संबंध में अपराध स्वीकार करने के उपरांत दोनो आरोपी को गिरफ्तार कर जप्तशुदा संपत्ति के साथ रेसुब
पोस्ट डोंगरगढ़ लाया गया, जहां विधिवत एवं आवश्यक दस्तावेज कार्यवाही कर उक्त दोनों गिरफ्तार व्यक्तियो के विरुद्ध रेसुब डोंगरगढ़ धारा 143 रेल अधिनियम दिनांक 29.07.2024 के तहत मामला दर्ज कर जाँच में लिया गया ।
04) उप निरीक्षक विजय भालेकर रेसुब आउट पोस्ट कामठी के द्वारा नागपुर मुख्यालय से प्राप्त प्रबल डाटा में वर्णित
मोबाईल नंबर पर आईआरसीटीसी व्यक्तिगत आईडी यूजरकर्ता प्रवीण कुमार पिता ईश्वर नागपुर उम्र 38 वर्ष निवासी भाग्यश्री
कॉलोनी मौदा रोड रामटेक, टी प्वाइंट हिंगना, पुलिस स्टेशन राणा प्रताप नगर, जिला नागपुर (महा.) से सम्पर्क कर पर्सनल
यूजर आईडी से बनाये गये रेलवे ई टिकट की जांच हेतु रेलवे सुरक्षा बल आउट पोस्ट कामठी में जिस सिस्टम से रेलवे टिकट बनाए
थे वह सिस्टम लेकर बुलाने पर वह एक नाग सीपीयू लेकर चौकी में आकर बताएं कि, उक्त व्यक्तिगत उक्त पर्सनल यूजर आईडी
का उपयोग कर रेलवे ई टिकट बनाता हूं। पर्सनल यूजर आईडी तथा ई मेल आईडी को गवाहों के समक्ष चेक करने पर पूर्व में
बनाए गए अन्य व्यक्तियों के लिए बनाए गये 03 नग लाइव रेलवे ई टिकट, 1 नग कैंसिल ई टिकट, 09 नग पुरानी रेलवे ई टिकट
बनाया हुआ पाया गया। बनाये गये टिकट के संबंध में पूछने पर बताया कि वह बिना अधिकार पत्र के उक्त पर्सनल यूजर आईडी से रेलवे ई टिकट बनाकर टिकट मूल्य से अधिक चार्ज लेकर बनाता हूं। पश्चात् उसके द्वारा किया गया कृत्य को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत दण्डनीय अपराध होना बताकर उसके द्वारा बनाये गये कल 13 नग ई टिकटों को, जिसकी कुल कीमत 29893.08 /- रूप्ये तथा उक्त कृत्य मे उपयोग किये सीपीयू (अनुमानित कीमत 5000.00) कुल जप्त सम्पत्ति कीमत लगभग 34893.08/- रूप्ये को उसके कब्जे से मौके पर जप्ती पत्र तैयार कर जप्त किया गया। पश्चात् उक्त व्यक्ति के खिलाफ रेसुब पोस्ट इतवारी रेलवे अधिनियम कि धारा 143 के तहत् मामला पंजीबध्द कर जांच में लिया गया।
रेलवे सुरक्षा बल/दपूमरे/नागपुर मंडल यात्रियो से अपील करता है कि रेल यात्रा हेतु यात्रा टिकट रेलवे काउंटर अथवा अधिकृत एजेंट से ही खरीदे एवं अनाधिकृत टिकटों के व्यापार करने वाले दलालों से टिकट खरीदकर यात्रा करने से एवं यात्रा के दौरान होने वाली परेशानीयों से बचे तथा इस तरह के रेलवे टिकटों के अवैध व्यापार करने वालों के विरूदध रेसुब का सहयोग करें व ऐसी कोई गतिविधी की जानकारी मिलने पर नजदीकी रेसुब पोस्ट में सुचना देकर कार्यवाही में मदद करें।