पेसा एक्ट के तहत कुसुमी में नई ग्राम सभा का गठन: आदिवासी अधिकारों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम
रेवांचल टाईम्स – मंडला, मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के सशक्तिकरण और विकास के लिए पेसा एक्ट (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नियम, 2022) को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसी के तहत मंडला जिले के निवास विकासखंड में ग्राम पंचायत हरिसिंगौरी के पोषक ग्राम कुसुमी के दिवान टोला में दिनांक 23 अगस्त 2024 को नवीन ग्राम सभा का गठन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विकासखंड समन्वयक सुरेश कुमार तेकाम ने किया और इसमें ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
पेसा एक्ट का उद्देश्य और ग्रामीण सशक्तिकरण
ग्राम सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य पेसा एक्ट के प्रावधानों और अधिकारों को ग्रामीणों तक पहुंचाना था। यह अधिनियम जल, जंगल, और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के साथ-साथ सदियों से चली आ रही आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। ग्राम सभा को इन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, जिससे ग्रामीण समुदाय आत्मनिर्भर और सशक्त बन सके।
ग्राम सभा की शक्तियां और अधिकार
पेसा एक्ट के अंतर्गत गठित ग्राम सभाओं को कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। इनमें ग्रामीण विकास की योजनाओं का निर्धारण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और स्थानीय विवादों का निपटारा करना शामिल है। इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने मुद्दों को सुलझाने में सक्षम बनाना है।
सर्वसम्मति से चुनी गई नई ग्राम सभा
नवीन ग्राम सभा के गठन के दौरान सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पारदर्शी ढंग से पूरा किया गया। ग्रामीणों के बीच इस सभा की आवश्यकता और इससे होने वाले लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, सभा में अध्यक्ष और सचिव का चुनाव भी सर्वसम्मति से किया गया। ब्लॉक समन्वयक सुरेश कुमार तेकाम और पेसा मोबिलाईजर गायत्री कुंजाम की देखरेख में ग्रामवासियों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और सभा की आगामी कार्य योजनाओं पर सहमति बनाई।
वही इस नवीन ग्राम सभा के गठन से आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों और विकास की दिशा में नई ऊर्जा और नेतृत्व मिलेगा, जो पेसा एक्ट का मूल उद्देश्य है।