राजस्व प्रकरणों का निराकरण सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ करें – कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर के निर्देश
मंडला 13 सितंबर 2024
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों पर लगातार सुनवाई करें तथा गुणदोष के आधार पर उनके यथोचित निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसी प्रकार नवीन प्रकरणों को अनिवार्य रूप से आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करें तथा उन्हें समय सीमा पर निराकृत करें। कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, संयुक्त कलेक्टर अरविंद सिंह, समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों को समय पर निराकृत करें। उन्होंने नक्शा तामीली की समीक्षा करते हुए तहसीलवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्शा तामीली में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पटवारी को सम्मानित भी करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित सभी प्रकरण की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए सभी पात्र किसानों का ईकेवाईसी की कार्यवाही जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शतप्रतिशत समग्र ईकेवाईसी एवं ईबल्ब रजिस्ट्रेशन ईकेवाईसी करें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि ब्लॉक स्तर पर जनसुनवाई आयोजित कर सीमांकन, बंटवारा, नक्शा तामीली सहित अन्य आवेदनों की सुनवाई करते हुए उनका समय सीमा में निराकरण करना सुनिश्चित करें। वनग्राम से राजस्व ग्राम की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सेटेलाईट इमेज से बाउंड्री का सत्यापन करें। बैठक में स्वामित्व योजना, सामुदायिक दावे की जांच, राजस्व वसूली, भू अर्जन, टीएल प्रकरण, सीएम हेल्पलाईन, आईटीआई भवन निर्माण, साहूकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
आपदा प्रबंधन एवं राहत को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी आपदा प्रबंधन तथा राहत के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता से संपादित करें। प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करें। अतिवृष्टि तथा बाढ़ से हुए नुकसान से संबंधित राहत प्रकरणों को तत्काल निराकृत करें। इसी प्रकार जर्जर भवनों में स्कूल, आंगनवाड़ी, कार्यालय आदि संचालित न होने दें। जर्जर भवनों को गिराने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें तथा जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों के आसपास सूचना अंकित करते हुए लोगों को उनके पास जाने से रोकें।