पैसा एक्ट में ग्राम पिंडरई पड़रिया, ग्राम पंचायत रामदेवरी, जनपद पंचायत नैनपुर
रेवांचल टाईम्स – मंडला, मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अध्याय 3 के नियम 14(6) के पालन में पुलिस चौकी पिंडरई थाना से प्राप्त सूचना के बाद शांति एवं विवाद निवारण समिति के साथ ग्राम सभा आयोजित किया गया। सभा के संचालन हेतु सर्व सम्मति से श्री ढीपसिंह उइके जी को अध्यक्ष मनोनीत किया तदपश्चात बैठक प्रारंभ किया गया। बैठक में पुलिस चौकी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रतिलिपि का वाचन किया गया और उपस्थित दोनों पक्षों से पूछताछ किया गया। प्रार्थी लाखो बाई नरेटी ने अपनी बात रखी, आरोपी सुखचैन उइके ने अपनी गलती मानी। शांति एवं विवाद निवारण समिति और ग्राम सभा के सदस्यों ने समझाया कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करें। सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा दण्ड स्वरूप 7000 रूपए से दण्डित किया , जिसे सुखचैन उइके ने स्वीकार किया। इस प्रकार पुलिस चौकी से रिपोर्ट का वापस होना और शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा विवाद का सुलझना पेसा एक्ट के इस नियम का क्रियान्वयन पूर्व से चलती आ रही परंपरा को संरक्षित रखेगा। यह देख कर ग्रामवासी बहुत खुश हुए।
वही सरपंच प्रहलाद परते, उपसरपंच दसरू कुंजाम और गांव के पंच विजय परते, जयपाल धुर्वे, श्रीमती धनबती मरावी, छोटे लाल उइके, श्रीमती सपना अहके, सचिव सुखचैन चीचाम, रोजगार सहायक सुश्री शर्मिला उईके, और मोबिलाईजर सुश्री मीना मरावी उपस्थित रहे।