मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल ने कलेक्टर से माँगा जबाब 13 मामलो को लिया संज्ञान ” दो मामले मंडला के
रेवांचल टाईम्स – मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी ने विगत दिवसों के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रथम दृष्टया मानव अधिकार उल्लंघन के ” 13 मामलों में ” संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।जिसमे 2 मामले मण्डला जिले के हैं। आयोग ने संबंधितों से जवाब मांगा है।
मण्डला -जिले के 2 मामले जो समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुए थे जिसमें प्रथम दृष्टया मानव अधिकार का उल्लंघन है ऐसे मामले को संज्ञान मे लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है। इस बात की जानकारी कार्यालय प्रभारी म. प्र. मानव अधिकार आयोग-मित्र, शिकायत प्रकोष्ठ शाखा मण्डला के वरूण विकास नीखर ने दी है।
शिक्षिका की लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधकारमय
मंडला जिले के ग्राम लिंगा पौड़ी के प्राथमिक शाला टिकराटोला संकुल केंद्र लिंगा पौड़ी में पदस्थ शिक्षिका द्वारा समय सारणी के अनुसार स्कूल में आना और जाना नहीं होने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षिका न तो समय पर स्कूल आती है और समय से पहले की स्कूल से चले जाती है । इस कारण बच्चों की शिक्षा एवं पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने शिक्षिका को हटाने एवं निलंबित करने के लिये सहायक आयुक्त, एवं कलेक्टर को शिकायत की है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी मंडला से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ निम्न आय वर्ग के लोगों को नहीं मिल रहे प्लॉट
वही मंडला जिले के वैध कॉलोनियों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये प्लॉट उपलब्ध कराये जाने के नियम उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन से लागू होने के बावजूद नियम का पालन जिले में नहीं हो रहा है। इस कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्लॉट लेने के लिये कॉलोनाइजर और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर, मंडला से मामले की जांच कराकर पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार रहवासी प्लॉट प्राप्त हो सके, इस संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।