कृषि उपज मंडी समिति बिछिया की कार्यवाही, ना मंडी शुल्क चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों की जांच एक वाहन पर प्रकरण बनाकर वसूले एक लाख बीस हजार छः सौ अस्सी रुपये

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कृषि उपज मंडी समिति बिछिया की कार्यवाही,

रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले बिना मंडी शुल्क चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों की जांच एक वाहन पर प्रकरण बनाकर वसूले एक लाख बीस हजार छः सौ अस्सी रुपये।
वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार संभागीय संयुक्त संचालक जबलपुर एच आर लारिया द्वारा मंडी क्षेत्र में सघन निरीक्षण हेतु दिए गए निर्देश के परिपालन में कृषि उपज मंडी समिति बिछिया जिला मण्डला के कर्मचारियों द्वारा मंडी क्षेत्र से बिना मंडी शुल्क चुकाए परिवहन करने वाले वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। इसी तारतम्य में प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 22/10/2024 को प्रभारी मंडी सचिव कन्हैया सिंह मरकाम के मार्गदर्शन में मंडी उड़नदस्ता दल बिछिया के कर्मचारी आकाश ठाकुर सहायक उप निरीक्षक बृजकिशोर नामदेव सहायक उपनिरीक्षक एवं कन्हैया पटेल सहायक उप निरीक्षक के द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.33एच 3206 में बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से परिवहित कृषि उपज मूँगफली दाना कुल 280क्विटल का फर्म श्री साईं ट्रेडर्स निवाड़ी प्रोप्राइटर नीरज गुप्ता के द्वारा मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहन को जब्त कर मंडी प्रांगण में लाकर खड़ा किया गयाम। जिसमे व्यापारी प्रतिनिधि द्वारा अगले दिन अपनी गलती मानकर समझौता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत दाण्डिक मंडी शुल्क पांच गुना राशि रुपए 96400/-रुपये तथा समझौता शुल्क राशि रुपए 5000/- तथा निराश्रित शुल्क राशि रुपये 19280/- रुपये इस प्रकार कुल राशि रुपए 120680/- की वसूली कर प्रकरण को समाप्त किया गया।।विदित हो कि पिछले कुछ दिनों में मंडी उड़नदस्ता दल द्वारा की गई यह सातवी बड़ी कार्यवाही है। श्री मरकाम ने आगे भी इसी तरह सघन निरीक्षण जारी रखते हुए मंडी शुल्क अपवंचन करने वाले व्यापारियों पर कार्यवाही करने की बात कही है।

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