मतदाता सूची में नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ें और मृतक मतदाताओं के नाम काटे जाएं – कमिश्नर श्री अभय वर्मा

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कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र मंडला के मतदान केन्द्र क्रमांक 205 एवं 209 का निरीक्षण किया

 

मंडला 7 नवंबर 2024

कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा ने कहा कि बीएलओ मतदान केन्द्रों में बीएलओ का कार्य करते समय परिचय पत्र अनिवार्य रूप से लगाएं। मतदान केन्द्र में निर्वाचन आयोग का बेनर भी लगाना सुनिश्चित करें। त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए मतदान केन्द्रों में डोर-टू-डोर संपर्क करें। जिससे मतदाता सूची में मतदान केन्द्र अंतर्गत किसी भी मतदाता का नाम न छूटे और मृतक मतदाताओं के नाम काटे जा सकें। उन्होंने त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए बीएलए की भी मदद लेने के निर्देश दिए। कमिश्नर जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा गुरूवार को विधानसभा क्षेत्र मंडला में प्राथमिक शाला भवन संजयनगर बिंझिया में मतदान केन्द्र क्रमांक 205 एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 209 का निरीक्षण कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने मतदान केन्द्र में मतदाता सूची त्रुटिरहित तैयार करने के निर्देश दिए। मतदाता सूची में मतदान केन्द्र अंतर्गत सभी मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से दर्ज रहें। उन्होंने प्रारूप 6, प्रारूप 7, प्रारूप 8 में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए इस संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बीएलओ को किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर उन्हें उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने को कहा। उन्होंने मतदान केन्द्र के बीएलओ से मतदाताओं की संख्या, मतदाता जेंडर रेशो, ईपिक रेशो और नाम जोड़ने तथा नाम काटने के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से मृतक मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से काटे जाएं तथा जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं। नवीन विवाहित महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएं। कमिश्नर श्री अभय वर्मा ने मतदान केन्द्र में सर्वे रजिस्टर, निरीक्षण पंजी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन के बाद 28 नवंबर तक दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए डोर-टू-डोर संपर्क करें। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 9 एवं 10 नवंबर और 16 एवं 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से कैम्प लगाए जाएं। जिससे मतदान केन्द्रों में प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जा सके।

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