मतदान और मतगणना के लिए शुष्क दिवस घोषित

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मंडला में उप निर्वाचन के लिए शुष्क दिवस घोषित, शराब बिक्री पर प्रतिबंध
मंडला, 5 दिसंबर 2024

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने नगर परिषद के आगामी उप निर्वाचन के मद्देनज़र मतदान और मतगणना के दौरान शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और उनसे जुड़ी ग्राम पंचायतों में लागू होगा। इसके अनुसार, संबंधित क्षेत्र में स्थित सभी शराब की दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से बंद कर दिया जाएगा, तथा मतगणना के दिन भी शराब की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के मुताबिक, शुष्क दिवसों के दौरान राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कों से 3 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखा जाएगा। मतदान 9 दिसंबर 2024 को होगा, जबकि मतगणना 12 दिसंबर 2024 को निर्धारित है। मतदान के दिन, यानी 9 दिसंबर से 48 घंटे पहले, अर्थात 7 दिसंबर शाम 5 बजे से मतदान की समाप्ति तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, 12 दिसंबर को मतगणना के पूरे दिन भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है, ताकि मतदान के दिन शराब की सेवन से उत्पन्न होने वाली अराजकता और असमंजस से बचा जा सके। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवसों के दौरान कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान मदिरा की बिक्री या परोसने का कार्य नहीं करेंगे, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो।

आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और दोनों विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान मदिरा का अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय आदि न हो। अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मदिरा की अवैध खेप को जब्त किया जाएगा।

यह आदेश क्षेत्रीय नागरिकों और दुकानदारों के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है और निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने में सहायक होगा। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि आदेश का कड़ाई से पालन हो और कोई भी उल्लंघन न हो।

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