बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरुकता शिविर सम्पन्न

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मंडला 21 दिसंबर 2024

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरुकता अभियान अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग जिला मंडला के जिला कार्यक्रम अधिकारी रोहित बड़कुल के मार्गदर्शन में किया गया। जिसमें वन स्टॉप सेंटर द्वारा ग्राम पंचायत डुंगरिया परियोजना बिछिया जिला मण्डला में प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा क्षेत्रीय दौरा किया गया। लाडो अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बाल विवाह से संबंधित कानूनों के विषय में, बाल विवाह अंतर्गत सजा के प्रावधान, बाल विवाह से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों और उनके उम्र के पहले विवाह के दुष्परिणाम की जानकारी दी गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह माना जाता है जिसमें जेल एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत दोषी पाये जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह समारोह में शामिल होते हैं या सहयोग करते हैं सभी के लिये उचित दण्ड का प्रावधान है, जिसमें माता-पिता के अलावा पुजारी, मौलवी, रिश्तेदार, बिचौलिये, केटरिंग, टेंट, नाई, ब्यूटी पार्लर, विवाह आयोजक, बैंड, प्रिंटिंग प्रेस वाले भी शामिल हो सकते हैं। बाल विवाह में पकड़े गये दोषियों को 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों सजायें हो सकती हैं। उक्त कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों को वन स्टॉप सेंटर में दी जाने वाली सहायताएं जैसे आश्रय सहायता, परामर्श सहायता, विधिक सहायता, डी.आई.आर. (न्यायालय सहायता), चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, आपातकालीन सहायता एवं हब में दी जाने वाली सहायताओं के बारे में बताया और चाईल्ड हेल्प लाईन नबर 1098 व महिला हेल्प लाईन नंबर 181 के बारे में बताकर जागरुक किया। उक्त कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष बिछिया सकुना उईके, पंचायत सचिव भजनलाल साहू, रोजगार सहायक लीलाराम मलगाम, पंच राधा बाई, ए.एस.आई. मोचा बिछिया पुलिस विभाग गणेश चौधरी, सी.एच.ओ. स्वास्थ्य विभाग अर्चना सरेयाम, शिविर प्रभारी डॉ. विशाल उद्दे पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग पटवारी नरेन्द्र मरावी, मोचा पर्यवेक्षक मधुलिका उपाध्याय, आंगनवाड़ी कार्यकर्तायें, सहायिकायें, आशा कार्यकर्तायें, पंचायत मोबिलाईजर और स्थानीय जन समुदाय उपस्थित रहे।

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