31 दिसम्बर की रात शराब के अवैध परिवहन पर थाना कोतवाली पुलिस की कार्यवाही, 107 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त

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थाना कोतवाली पुलिस की अंग्रेजी शराब के परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही, एक्साईज एक्ट की धारा 34(2) में 107 लीटर शराब व परिवहन में प्रयुक्त क्रेटा गाड़ी जब्त

107 लीटर अंग्रेजी शराब व क्रेटा गाडी जब्त
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला 31 दिसंबर की रात शहर में पैट्रोलिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शराब के अवैध परिवहन के संबंध में प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए 19 पेटी लगभग 107 लीटर अंग्रेजी शराब व देशी शराब के परिवहन में प्रयुक्त गाड़ी जब्त कर दो आरोपियों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

घटना का विवरण:- थाना कोतवाली पुलिस को 31 दिसंबर 2024 की रात शहर में पैट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि एक सफेद क्रेटा कार MP09CW3017 में दो व्यक्ति शराब भरकर नैनपुर तरफ से आ रहें हैं। मामले में प्राप्त सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में थाना कोतवाली टीम द्वारा सर्किट हाऊस के सामने रपटा रोड मण्डला के सामने कार के आने का इंतजार करने लगे कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताये गये व हुलिया के कार के नहीं रोकने पर पीछा कर फारेस्ट रेस्ट हाउस के सामने रोककर साक्षीयों के समक्ष कार में बैठे दोनो व्यक्तियों का नाम पता पुछकर गाडी़ की तलाशी ली गई। अपना नाम शरद यादव पिता अशोक यादव उम्र 19 साल निवासी वार्ड न. 04 रेल्वे म्यूजियम नैनपुर तथा दुसरे ने अपना नाम दीपक कुमार गुप्ता पिता लाल मोहन प्रसाद गुप्ता उम्र 30 साल निवासी ग्राम छत्तरपुर थाना छत्तरपुर जिला पलोमा, झारखण्ड हाल शरद यादव का घर नैनपुर का होना बताया वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में अंग्रेजी गोवा कम्पनी की 05 पेटी 22 लीटर 500 एमएल, अंग्रेजी ओल्डमंग बाटल 03 पेटी 13 लीटर 500 एमएल, अंग्रेजी ओल्डमंग की एक पेटी 04 लीटर 320 एमएल, अंग्रेजी मैगडाल रम की एक पेटी कुल 04 लीटर 320 एमएल, अंग्रेजी बकार्डी लीची की एक पेटी 04 लीटर 320 एमएल, अंग्रेजी बकार्डी लीची की एक पेटी 04 लीटर 500 एमएल, देशी मदीरा प्लेन की 02 पेटी 09 लीटर, अंग्रेजी किंगफिशर बीयर की 04 पेटी 36 लीटर, अंग्रेजी हंटर बीयर की एक पेटी 09 लीटर कुल जुमला 107 लीटर शराब जिसकी कीमत लगभग 53,200/- रूपये हैं। जिसके परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किये गये। उक्त कृत्य आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध का होना पाया जानें से अंग्रेजी व देशी शराब व शराब के अवैध रूप से परिवहन में प्रयुक्त क्रेटा वाहन जिसकी कुल अनुमानित कीमत शराब सहित अनुमानित कीमत लगभग 08 लाख है जब्त कर उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में आबकारी अधिनियम की 34(2) के तहत अपराध क्रमांक 01/2025 पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया हैं।

उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान के नेतृत्व में टीम द्वारा की गयी जिसमें सहायक उप निरीक्षक भूनेश्वर वामनकर , प्रधान आरक्षक पूरन ईडपांचे, आरक्षक अमित गरयार, सुंदर भलावी, रमेश सिंगरौरे, भन्नु मार्को, रामचंद्र, राजपाल, सुधीर, संदीप एवं शेखर शामिल रहें।

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