नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना…

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी अब्दुल समद कुरैशी पिता अब्दुल वहीद कुरैशी उम्र 28 साल निवासी ग्राम नादिया थाना महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 354 (घ) भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री ने दिनांक 29.09.2021 को महिला पुलिस थाना मंडला में अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि अभियुक्त ने दिनांक 19.08.2021 को जब वह कोचिंग पैदल जा रही थी, तब अभियुक्त ने उसका पीछा किया उसके पश्चात कोचिंग आते-जाते समय लगातार पीछा करने लगा तथा दिनांक 27.09.2021 को जब वह स्कूल के बाद पैदल दोपहर 12.00 बजे करीब दुकान के पास मोहल्ला पहुंची तो अभियुक्त उसके पास आया और उसे रास्ते में रोककर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे चिल्लाने पर वह उससे कहने लगा कि अगर वह उससे बात नहीं करेगी, तो वह उसे और उसके घरवालों को जान से मार देगा और उसका हाथ छोड़ दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र. 08/2021 धारा 341, 354, 354 (क) (1) आई, 506 भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी अब्दुल समद कुरैशी पिता अब्दुल वहीद कुरैशी उम्र 28 साल निवासी ग्राम नादिया थाना महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।

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