नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ विशेष पॉक्सो श्रृंखला न्यायालय नैनपुर जिला मण्डला द्वारा आरोपी दिनेश परते पिता नंदकिशोर परते उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 9 ठेकेदारी मोहल्ला नैनुपर जिला मण्डला को धारा 5(j) (ii)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, अभियोक्त्री ने थाना नैनपुर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि नैनपुर मे रहती है। यह कक्षा नवमी तक पढ़ी-लिखी है, उसकी जन्म तारीख 03.10.2007 है। जब वह कक्षा आठवी में पढ़ती थी तब से उसकी जान-पहचान दिनेश परते से हो गई थी। उसकी मम्मी रोज सुबह से मजदूरी करने घर से बाहर चली जाती थी और घर में केवल उसके पापा रहते थे। उसके स्कूल की जब छुट्टी रहती थी तब दिनेश उसे बात करने के लिए नैनपुर से गले फिल्टर प्लांट के पास बुलाता था। दिनांक 15.03. 2020 रविवार के दिन होली के समय दिनेश परते ने उससे कहा कि जरूरी बात करना है तुल प्लांट आ जाना। वह दोपहर करीब 12.00 बजे फिल्टर प्लांट पहुंची थी जहां सब सुनसान था और दिनेश जामुन के झाड़ के नीचे बैठा हुआ था। अभियोक्त्री जब अभियुक्त दिनेश के पास पहुंची तब दिनेश ने से पकड़कर चिपका लिया था और उसके कपड़े उतारने लगा तो उसने मना की तो दिनेश ने कहा कि कुछ नहीं होता और उसके साथ जबरदस्ती पति-पत्नी वाले शारीरिक संबंध बनाया। दिनेश ने उससे कहा था कि किसी को कुछ नहीं बताना जिससे वह डर गई थी और किसी को कुछ नहीं बतायी थी। इसके बाद दिनेश उससे शादी करने का बोलकर लगातार कई बार अपने पास बुलाकर उसके साथ जबरजस्ती बलात्कार गलत काम करता था। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नैनुपुर में अपराध क्र.212/23 धारा 376 (2) एन, 376 (3) भा.द.स. एवं धारा 5(j) (ii)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की गई एवं संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो श्रृंखला न्यायालय नैनपुर जिला मण्डला द्वारा आरोपी दिनेश परते पिता नंदकिशोर परते उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 9 ठेकेदारी मोहल्ला नैनुपर जिला मण्डला को को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार द्वारा की गई है।
