अवैध बोरवेल खनन करने वाले वाहन को जप्त कर थाना कोतवाली की अभिरक्षा में सौंपा गया
मंडला 6 मार्च 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट के मद्देनजर नवीन निजी नलकूपों के खनन पर 4 मार्च 2025 से 31 जुलाई 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश का जिले में कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ग्रीष्मकाल में किसी भी प्रकार की पेयजल संकट न रहे। कार्यपालन यंत्री पीएचई ने बताया कि उक्त आदेश के बावजूद भी 5 मार्च 2025 दिन गुरूवार को रात्रि 10ः20 बजे ग्राम देवदरा ग्राम पंचायत देवदरा प०ह० क्र0-55, रा.नि.म. तहसील मण्डला में खसरा क्र.-58/2/1/1/1 1/1/1/1/1 रकवा 0.205 हैक्टेयर भूमि स्वामी मेसर्स सत्यकिशोर एवं कम्पनी बस स्टैण्ड रोड मण्डला ब्रजकिशोर अग्रवाल पिता कुंज बिहारी अग्रवाल की भूमि में अनीता गोस्वामी पति द्रोणाचार्य के द्वारा बिना पूर्व अनुमति के बोरवेल खनन कराया जा रहा था। मौके में माँ भगवती बोरवेल की गाड़ी को बोरवेल खनन करते समय राजस्व अनुविभागीय कार्यालय मण्डला के मार्गदर्शन में एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डला की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर खनन करते पकड़ा गया एवं बोरवेल वाहन को पुलिस थाना कोतवाली मण्डला की अभिरक्षा में सौंपा गया। उन्होंने बताया कि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले नलकूप खनन पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डला द्वारा कार्ययोजना अंतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा। जिसके लिये अनुज्ञा पत्र किया जाना आवश्यक नहीं होगा। नवीन खनित निजी सफल नलकूप पर एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों की आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा। यह आदेश 4 मार्च 2025 से लागू होकर 31 जुलाई 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
