जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पहुँचे उच्च न्यायालय लगाई याचिका….
रेवांचल टाईम्स – मंडला, विकास खण्ड नैनपुर के जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नैनपुर के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाई याचिका
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित 24 दुकानों की नीलामी पर लगाई रोक
नगर पालिका परिषद नैनपुर के द्वारा गायत्री मंदिर के बाजू में नवीन स्कूल परिसर में 24 दुकानों का निर्माण कराया गया था जिसकी अंतरण 24 फरवरी 2024 को किए जाने की सूचना कुछ समाचार पत्रों में दिनांक 30/01/2024 से प्रारंभ की गई । जिस पर आवेदक अमरेंद्र सिंह राजपूत उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नैनपुर सभापति जनपद शिक्षा समिति के द्वारा अपनी असहमति प्रकट करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से नगर पालिका नैनपुर के विरुद्ध याचिका क्रमांक W.P.3870/2024 प्रस्तुत की गई । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा याचिका क्रमांक W.P.3870/2024 की सुनवाई दिनांक 21/02/2024 को की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टेट आफ मध्य प्रदेश एवं अन्य को अपने आदेश में आदेशित किया है कि याचिका क्रमांक W.P.3870/2024 का निराकण होते तक उक्त दुकानों की नीलामी / आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है । माननीय न्यायालय के द्वारा दुकानों की नीलामी आवंटन प्रक्रिया में रोक लगा दिए जाने से नगर में आम चर्चा है कि नगर पालिका परिषद को निर्माण के पूर्व उक्त भूमि के स्वामीत्व का निराकरण पहले किया जाना चाहिए था तत्पश्चात शासन के करोड़ों रूपये की लागत से दुकानों का निर्माण कराया जाना चाहिए था । नगर पालिका के जिम्मेदारो की लापरवाही के चलते आज करोड़ों रूपयों के खर्चों से निर्मित दुकानों पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है यह दुकान बेरोजगारों के लिए बनाई गई थी किंतु इन दुकानों पर भी अधिक नीलामी / अंतरण मूल्य रखने के चलते पूर्व में भी यह दुकान विवादित रही है ।