माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के जस्टिस श्री संजय द्विवेदी जी ने प्राचार्य वंदना जैन के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन न करने पर प्राचार्य वंदना जैन के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए दिये आदेश

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आदेशयाचिका करता बंदना तिवारी सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक पाठशाला विराहुली संकुल केंद्र सकरिया जिला सतना याचिका के जरिये याचिकाकर्ता अपनी उदासी जाहिर कर रही है
प्रथम एवं द्वितीय उच्च अधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा के बावजूद
क्रमोन्नति वेतनमान याचिका कर्ता को प्रदान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार,
संकुल प्राचार्य, श्रीमती वंदना जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक
विद्यालय सकरिया जिला सतना उक्त अनुशंसा एवं याचिकाकर्ता को क्रियान्वित नहीं कर रहा है
बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से लाभ से वंचित रखा गया है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश देते हुए यह याचिका निस्तारित की जाती है
उत्तरदाताओं-प्राधिकरणों को प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ देना
याचिकाकर्ता को वेटनमैन जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुशंसित किया गया है
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सतना के
रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि बावजूद इसके
सुश्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी बार-बार अवसर दिया गया
जिसमें वन्दना जैन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई,लेकिन प्राचार्य वंदना जैन के ऊपर
अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसलिए, अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेने का निर्देश दिया जाता है
उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करने परप्राचार्य वंदना जैन के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई करें.
उपरोक्त कार्य को 60 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाए
इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि.
याचिका निस्तारित की जाती है।जिसकी पैरवीएडवोकेट गोपाल सिंह बघेल ने कि मो. न.9229653295 7987512717

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