जिले के अधिकारीयो के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं दे रहे है जानकारियॉ नियमों की, की जा रही है अवहेलना

ए ई पी ड़ी एस सरकारी पोर्टल में किया गया है ऑन लाईन फर्जीवाड़ा धांधली की हो जॉच

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दैनिक रेवाचंल टाईम्‍स मण्‍ड़ला – भारतीय संसद के द्वारा पारित सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को पारित कर केन्‍द्र सरकार के द्वारा पारदर्शिता लाने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया है । जिसका प्रचार प्रसार धीरे धीरे अपनी गति पकड़ते हुए नजर आते ही उसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी का ग्रहण लगते हुए नजर दिखाई देने लगा है । जिले के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा अपनी मनमर्जी से इस पर कार्यवाही करके जानकारी न देने से बचने के लिए मनगढ़त नियमों के तहत आवेदकों को हलाकान परेशान करने के लिए रास्‍ता तलाश कर निकाल रहे है ।


ज्ञात हो विगत दिनों हिमांशु जायसवाल आवेदक के द्वारा दिनांक 26/03/2024 को लोक सूचना अधिकारी जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्य शाखा मण्‍ड़ला एवं लोक सूचना अधिकारी जिला प्रबंधक म0 प्र0 स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन लि0 मण्‍ड़ला से कतिपय बिन्‍दुओ पर जानकारी चाही गई थी । इन दोनों लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान नहीं की गई है यदि इन दोनों लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान की जाती तो एक नहीं अनेक अधिकारी, कर्मचारी, परिवहन कर्ता एवं शासकीय उचित मूल्‍य की दुकानों के सेल्‍स मेन (विक्रेता) जेल की सलाखों के पीछे होगें । इस कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारियॉ आवेदक को नहीं दी गई है । सबंधित आवेदक के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रेषित की गई है ।
ज्ञात हो कि विगत दिनों नगर की अन्‍य महिलाओं के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 01/04/2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यालय सहायक आयुक्‍त स‍हकारिता मण्‍ड़ला के माध्‍यम से लोक सूचना अधिकारी प्रबंधक दक्षिण पूर्व रेल्‍वे प्राथमिक सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍ड़ार मर्यादित नैनपुर / लोक सूचना अधिकारी प्रबंधक प्रियदर्शनी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍ड़ार मर्यादित नैनपुर / लोक सूचना अधिकारी प्रबंधक आदिवासी महिला मण्‍ड़ल औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित नैनपुर / लोक सूचना अधिकारी प्रबंधक आदिवासी ग्रामीण प्राथमिक सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍ड़ार
मर्यादित नैनपुर / लोक सूचना अधिकारी प्रबंधक पिछड़ा वर्ग महिला प्राथमिक सहकारी
उपभोक्‍ता भण्‍ड़ार मर्यादित नैनपुर से कतिपय बिन्‍दुओ पर जानकारी चाही गई थी,ये सह –
कारी उपभोक्‍ता भण्‍ड़ार सहकारिता विभाग की मेहर बानी से मात्र कागजों में चल रहे है इन सहकारी उपभोक्ता भंडारों के कार्यालयों का नगर में कोई अता पता नहीं है । इन पॉचों लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान नहीं की गई है यदि इन पॉचों लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान की जाती तो एक नहीं अनेक अधिकारी, कर्मचारी, एवं राशन की दुकानों के सेल्‍स मेन (विक्रेता) जेल की सलाखों के पीछे होगें । म0 प्र0 राज्‍य सूचना आयोग ने दिनांक 21/03/2024 को पारित अपने निर्णय में कहा है कि सहकारी समितियों का गठन म0 प्र0 सह0 सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत होता है उपायुक्‍त सहकारिता के पास सहकारिता अधिनियम के तहत पर्याप्‍त अधिकार है कि वे इन सहकारी समितियों से कोई भी दस्‍तावेज अपने समक्ष समन कर सकते है एवं सहकारिता अधिनियम के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले दोषी सहकारी समितियों के विरूद्ध कार्यवाही के भी पर्याप्‍त अधिकार सहकारिता विभाग के पास है । परन्‍तु जिले के उपायुक्‍त सहकारिता इन सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍ड़ारों पर कार्यवाही करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे है । वहीं सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पी0 पी0 तिवारी सहकारिता विस्‍तार अधिकारी नैनपुर के मौखिक निर्देश पर इन पॉचों सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍ड़ारो के प्रबंधकों के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारियॉ आवेदिकाओं को नहीं दी गई है । आवेदिकाओं के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्रेषित की गई है । वर्ष 2019-20 से 2022-23 के मध्‍य इन सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍ड़ारो के साथ सेवा सहकारी समितियों के साथ अन्‍य समितियों के द्वारा संचालित राशन की दुकानों में ए ई पी ड़ी एस के सरकारी पोर्टल में किया गया है ऑन लाईन फर्जीवाड़ा जिसकी जानकारी म0 प्र0 वेयर हाऊसिंग एण्‍ड़ लॉजिस्टिक्‍स कार्पोरेशन नैनपुर एवं मण्‍ड़ला / म0 प्र0 स्‍टेट सिविल सप्‍लाईज कार्पोरेशन लि0 नैनपुर एवं मण्‍ड़ला के अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं जिले के आपूर्ति अधिकारी मण्‍ड़ला को होने के बाद इसकी जॉच नहीं करवाई जा रही है सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ।

इनका कहना है

मेरे द्वारा सहकारी उपभोक्‍ता भण्‍ड़ारों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
जानकारी देने से मना नहीं किया गया है । जानकारी समिति के अध्यक्ष / प्रबंधकों के द्वारा दी जावेगी ।

पी पी तिवारी
सहकारिता विस्तार अधिकारी नैनपुर

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