15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित, समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी

24

 

मंडला 12 अगस्त 2024

जिला आबकारी अधिकारी मंडला ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन व्यवस्था के लिए प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों में से 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) दिन गुरूवार को जिले की समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा कम्पोजिट दुकानें, रिसोर्ट बार (एफ.एल-3ए) मिलीट्री केन्टीन (एफ-एल7) एवं देशी मदिरा भाण्डागार, दुकानें बन्द रखी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त आबकारी उपनिरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि 15 अगस्त 2024 (स्वतंत्रता दिवस) में घोषित शुष्क दिवस पर जिले में अवैध रूप से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, कब्जा, विक्रय इत्यादि न होने पाए।

instagram 1
Leave A Reply

Your email address will not be published.