करोड़ों की हेराफेरी करने वाले बैंक कैशियर को 10 वर्ष का कारावास…

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रेवांचल टाईम्स – मंडला, जिले के निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने आम जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रूपयों की हेराफेरी करने वाले आरोपी बैंक कैशियर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना निवास के अप०क्र0 114/2011 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 92/2015 के आरोपी संजय उपाध्याय पिता संतकुमार उपाध्याय उम्र 59 वर्ष निवासी हनुमानजी वार्ड महाराजपुर मण्डला द्वारा वर्ष 2006 से 2011 तक बैंक में कैशियर के पद पर रहते हुए आम जनता द्वारा जमा की जाने वाली राशि में से करोड़ों रूपयों की हेराफेरी करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।

मामला इस प्रकार है, कि नर्मदा ग्रामीण बैंक मण्डला शाखा बबलिया, तहसील निवास के खातेदार भूपेन्द्र कुमार, भागवत सिंह, तथा अन्य की शिकायत की जांच नरेश शुक्ला क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जांच अधिकारी राजकुमार तनेजा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मंडला द्वारा किये जाने पर शाखा में पदस्थ पूर्व कैशियर लिपिक संजय उपाध्याय, पूर्व शाखा प्रबंधक प्रमोद शुक्ला, रमेशचंद्र सोनी, तथा अन्य बैंक कर्मचारी द्वारा एक राय होकर खातेदारों की जमा राशि को गबन किया जाना तथा बैंक के अभिलेखों में कूटरचना की जाना पाई गई। घटना की सूचना दिनांक 17.11.2011 को नरेश शुक्ला क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आरक्षी केन्द्र निवास को दी गयी। सूचना के आधार पर एफआईआर धारा 420,406,467 468 471 409 भादंवि सहपठित धारा 34 लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबलिया में खातेदारों की जमा राशि के हेराफेरी धोखाधड़ी अमानत में खयानत किये जाने के संबंध में जांच पर विभिन्न खातेदारों के रिकार्ड पासबुक, जमा पर्ची, रोकह बही, स्क्रॉल रजिस्टर, स्थानांतरण आदेश, हस्तलिपि एवं ग्राम पंचायतों म०प्र० अजीविका परियोजना, माइक्रो वाटर सेट के खातों की राशि में हेराफेरी एवं गबन के जांच प्रतिवेदन जप्ती किये किये गये एवं खाताधारकों के बयान दर्ज किये गए तत्पश्चात 2006 से 2011 तक अपराध घटित होना पाये जाने से उक्त अवधि में पदस्थ अधिकारियों / शाखा प्रबंधकों को आरोपी बनाकर प्रकरण में धारा 120बी भादंसं जोड़कर मान्नीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

वही सुनवाई के दौरान न्यायालय के सामने 101 खाताधारकों के कुल 1.29.00,605.00 (एक करोड़ उनतीस लाख छः सौ पांच रूपये) का गबन रिकार्ड पर आया।

विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लदिया ने आरोपी संजय उपाध्याय को दोषी पाते हुए धारा 409 भादवि में 10 वर्ष, 420 भादंवि में 7 वर्ष, 467 भाददि में 10 वर्ष, 468 भादवि में 7 वर्ष, 471 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं सभी धाराओं में 5000-5000 रु० कुल 25000.00 रु० अर्थदंड से दंडित करते हुए शेष आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।

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