हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड…
रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी रामप्रसाद धुर्वे पिता अकल सिंह धुर्वे उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम भीमडोंगरी बड़ेटोला थाना मोतीनाला जिला मण्डला को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 16.01.2024 को थाना मोतीनाला में सूचना प्राप्त होने पर सउनि लिख्खन सिंह द्वारा तस्दीक हेतु जाने पर ग्राम भीमडोंगरी पहुंचे। प्रार्थी मनोज कुमार परते से पूछताछ कर देहाती नालसी लेख की। प्रार्थी मनोज कुमार परते ने बताया कि दिनांक 16.01.2024 के समय 12.20 बजे वह अपने घर से तालाब की ओर जा रहा था, तालाब से सतियाबाई दौड़ते हुए आ रही थी और उसे आवाज देकर बुलाई और बताया कि रामप्रसाद धुर्वे बसूला लेकर मुलिया बाई को दौड़ा रहा है, तब उन दोनो ने तालाब जाकर देखा कि रामप्रसाद धुर्वे बसूला से मुलिया बाई के सिर पर मार रहा था, वह लोग बचाने के लिए पास जाने लगे, तो रामप्रसाद धुर्वे मुलियाबाई को तालाब में फेंककर उनकी तरफ बसूला लेकर मारने दौड़ा तब वे लोग दौड़कर गांव की तरफ भागे और 100 नंबर फोन लगाकर सूचना दिया और गांव के लोगों को इकट्ठा कर तालाब में गांव के आनंद सिंह, नर्मदा प्रसाद, रनमत बाई के साथ तालाब जाकर देखा तो रामप्रसाद वहां से चला गया था और मुलिया बाई की साड़ी पानी में दिख रही थी, तब वह तालाब के अंदर जाकर मुलियाबाई को पानी से बाहर निकाला और देखा तो मुलियाबाई के सिर में दाहिने तरफ कनपटी में बायें तरफ से बसूला मारने से गहरी चोट के निशान थे, चोट लगकर खून निकल रहा था, मुलियाबाई मर चुकी थी, रामप्रसाद धुर्वे, श्यामलाल परते के फुआ का लड़का है, जो शराब पीता रहा था, जिसके श्यामलाल और उसकी पत्नि मुलियाबाई मना करते थे कि शराब मत पिया कर। डांट डपट देते थे, इसी बात को लेकर रामप्रसाद धुर्वे ने मुलियाबाई के साथ लोहे के बसूला से सिर व कनपटी में मारपीट कर हत्या की है, मुलियाबाई की मृत्यु रामप्रसाद धुर्वे निवासी बड़ेटोला के द्वारा सबूला मारने पर सिर व कनपटी में गंभीर चोट पहुंचाने से ही हुई हैं, घटना को उसने तथा सतियाबाई ने देखा है उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना मोतीनाला के द्वारा आरोपी रामप्रसाद धुर्वे के विरूद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामप्रसाद धुर्वे पिता अकल सिंह धुर्वे उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम भीमडोंगरी बड़ेटोला थाना मोतीनाला जिला मंडला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया के द्वारा किया गया।
