आरटीई अधिनियम के तहत प्रायवेट शालाओं की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 23 फरवरी से 3 मार्च तक मिलेगा निःशुल्क ऑनलाईन प्रवेश

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मण्डला 22 फरवरी 2024

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु सत्र 2024-25 में प्रथम  चरण प्रवेश हेतु पात्रताधारी नर्सरी, केजी-1, केजी-2 के ऐसे बच्चों जिनकी आयु न्यूनतम तीन वर्ष से पांच वर्ष होगी एवं कक्षा पहली में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु छः वर्ष या उससे अधिक तक समस्त बच्चों का जिले के समस्त प्राइवेट शालाओं की प्रथम प्रवेशित कक्षा में (नर्सरी से पहली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर) सत्र 2024-25 के लिए निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन 23 फरवरी 2024 से शुरू हो रहे है। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 है। प्रवेश के लिए पात्रता वंचित समूह के अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार), एचआईव्ही प्रस्त बच्चे, कमजोर वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है) कोविड-19 से माता-पिता, अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही परिवार से अभिप्राय पति-पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है, माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था, उनके वैध अभिभावक की कोविड से मृत्यु हुई हो, माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है, कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार शामिल है। पालक, अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित बीपीएल कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का बीपीएल कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र होगा। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता-पिता, अभिनायक की मृत्यु के कारण बहु बच्चों की शिक्षा आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री को 19 कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को हिंसा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

निवास का प्रमाण पत्र में ग्राम अथवा वार्ड, पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए के पालक, अभिभावक के ये दस्तावेज मान्य होंगे। मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची ग्रामीण क्षेत्र का जाये कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, बिजली बिल, पानी बिल यदि कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक, अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक, अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही दर्ज होंगे। ऑफलाईन कोई आवेदन मान्य नही होंगे। आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नही की जाये। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल जिसकी लिंक http//rteportal.mp.gov.in है पर केवल ऑनलाईन ही दर्ज करें। 24 फरवरी से 5 मार्च 2024 तक जनशिक्षा केन्द्र पर सत्यापन करा सकेंगे। तत्पश्चात राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से लॉटरी 7 मार्च 2024 के जरिए स्कूल आवंटन होगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर सुधारने की सुविधा दी गई है। स्कूल आवंटन होने पर आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च 2024 तक आबंटन पत्र डाउनलोड कर आबंटित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। ऑनलाईन आवेदन के बाद पास के जनशिक्षा पर जाकर पालक को मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन के अभाव में आवेदन प्रवेश के लिए लॉटरी में सम्मिलित नही हो सकेंगे।

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