तीन माह तक जबलपुर सेंट्रल जेल में रहेंगे- भेंसवाही में हुए गौवंश वध कांड के दो आरोपी- जिलाधीश ने शहजाद कुरैशी एवं आसिम कुरैशी को-3 माह जबलपुर जेल भेजने का किया आदेश

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रेवांचल टाईम्स – मंडला जिले के नैनपुर जनपद की ग्राम पंचायत भैंसवाही व सिवनी जिले में हुए गौवंश वध कांड के बाद से- मंडला जिला व सिवनी जिला सहित प्रदेश के कई जिलों में- गौवंश वध के विरोध हिंदू समाज के साथ साथ हर समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे। जिले की शान्ति व्यवस्था के मद्देनजर मंडला के- जिला दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3(2) के तहत शहजाद कुरैशी पिता नवाब उर्फ मुन्ना कुरैशी उम्र-32 वर्ष और आसिम कुरैशी पिता जलील कुरैशी उम्र-35 साल निवासी ग्राम भैंसवाही थाना नैनपुर जिला मंडला को-3 माह तक जबलपुर जेल में रखने के आदेश जारी किए हैं- जारी आदेश में बताया गया कि जिले में साम्प्रदायिक सौहाद्र एवं लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस के द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों को-3 माह के लिए निरूद्ध करते हुए सुभाषचन्द्र बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में रखा जाएगा

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